रायपुर ,पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर कहा गया है कि लॉक डाउन के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली की सलाह अनुरूप मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 से सम्बंधित दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई है या 30 जून, 2020 तक समाप्त हो जाएंगी , उन्हें 30 जून, 2020 तक वैध माना जाये।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने हेतु लॉक डाउन हेतु गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन को पूर्ण रूप से जारी करना, शासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उत्पादन के लिए सामान/ कार्गो के परिवहन हेतु वाहनों को अनुमति दिया जाना , देश में पूर्ण लॉक डाउन और शासकीय परिवहन कार्यालय के बंद होने के कारण नागरिको को की वैधता के नवीनीकरण में कठिनाई को देखते हुए उक्त निर्देश जारी किए गए हैं।