दिव्यांगजन को आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के लिए मिलेगा ई-पास राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने लिखा कलेक्टरों को पत्र


रायपुर, 28 अप्रैल 2020/ छत्तीसगढ़ के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन श्री प्रसन्ना आर. ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिख कर दिव्यांगजन के नियमित उपचार की आवश्यकता वाली कुछ श्रेणियों के लिए आवश्यकतानुसार ई-पास जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि दिव्यांगजन को इलाज में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्री प्रसन्ना ने भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश अनुसार दिव्यांगजन की ऐसी कुछ श्रेणियों जिनमें स्वास्थ्य संस्थान में लगातार, अनिवार्य रूप से और नियमित उपचार हेतु जाना पड़ता है, जैसे- रक्त विकार (Blood disorder), क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल (chonic neurological) और विकासात्मक विकार (Developmental disorder) उन्हें आवश्यकतानुसार ई-पास जारी करना सुनिश्चित करने कहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन अवधि में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सी.जी. कोविड-19 ई-पास जारी करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से CGcovid-19 ePass एप डाउनलोड कर ऑनलाईन ई-पास के लिए आवेदन किया जा सकता है।

भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली ने भी लॉकडाउन अवधि में दिव्यांगजन को आवश्यक चिकित्सीय सेवाओं का लाभ उठाने में पास जारी न किये जाने के कारण होने वाली कठिनाईयों का संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा भी 14 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को सक्षम करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसमें आवश्यक गैर-कोविड सेवाओं जैसे-डायलिसिस, रक्त संक्रमण, बच्चों को देख-भाल आदि का रख-रखाव शामिल हैं।

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