गरियाबंद :कलेक्टर श्री निलेश क्षीरसागर ने राजिम स्थित उसना राइस हेतु अनुमति प्राप्त फर्म राधास्वामी फूड इंडस्ट्रीज राजिम को नोटिस जारी किया है ।उन्होंने जारी नोटिस में कहा है कि मिलिंग क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं करते हुए सिर्फ अनुबंध के विरुद्ध 19% ही धान का उठाव किया गया है। इसी तरह निरीक्षण के पश्चात धान और चावल के स्टॉक में भी अंतर पाया गया ।कलेक्टर उक्त फर्म को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर समक्ष उपस्थित होकर जवाब जवाब देने कहा है। उन्होंने कहा कि समय सीमा में जवाब प्राप्त न होने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा ।
ज्ञात है कि कलेक्टर श्री निलेश क्षीरसागर के निर्देश में गत 29 मई को प्रभारी खाद्य अधिकारी अंकिता सोम,के मार्गदर्शन में सहायक खाद्य अधिकारी देवभोग एवं खाद्य निरीक्षक गरियाबंद द्वारा राजिम के राधास्वामी फूड इंडस्ट्रीज फर्म की जांच की गई थी। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के दौरान समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कार्य हेतु फर्म द्वारा उसना राईसमिल का पंजीयन कराया गया है। राईसमिल की मिलिंग क्षमता 4.00 मे.टन है।फर्म द्वारा दो माह की मिलिंग क्षमता के बराबर 32 हजार क्विंटल की अनुमति लिया गया था ,परन्तु शत-प्रतिशत मिलिंग क्षमता उपयोग नहीं करते हुए सिर्फ अनुबंध के विरुद्ध
19 प्रतिशत धान का उठाव किया गया है। भौतिक सत्यापन में मिल परिसर में 5664 क्विंटल धान तथा 1950 क्विंटल चावल का स्टॉक पाया गया। फर्म के बी-1 रजिस्टर एवं जांच दिनांक केआवक को दर्ज किये जाने उपरांत चावल का स्टॉक 1976.30 क्विंटल तथा धान का स्टॉक 5402.61क्विंटल होना पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन में धान के स्टॉक में 262 क्विंटल तथा चावल के स्टॉक में 26 क्विंटल का अंतर पाया गया।
भौतिक सत्यापन में अंतर पाये जाने एवं प्राईवेट मिलिंग का कार्य किये जाने के कारण मिल परिसर में उपलब्ध 5664 क्विंटल धान एवं 1950 क्विंटल चावल को जप्त कर सुपुर्दगी में दिया गया। जांच के दौरान मिल में प्राईवेट मिलिंग का कार्य चल रहा था। साथ ही आपके द्वारा बताया गया है, कि फर्म द्वारा उसना चावल की फ्री सेलिंग(मुक्त बाजार में विक्रय) का कार्य किया जाता है। जिसके लिये मैं नियमित रूप से उसना मिलिंग का कार्य कर रहा हूं तथा मुझे जानकारी है, कि छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के अनुसार मुझे अन्य धान की मिलिंग के पूर्व कस्टम मिलिंग आपका उपरोक्त कृत्य शासन के नियम, निर्देशों का पालन न करते हुये मनमाने तरीके से मिल का संचालन किया जाना प्रदर्शित करता है। आपके द्वारा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 3(3). 4(3) एवं 6(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। कलेक्टर ने आज जारी नोटिस में कहा है कि क्यों न आपके फर्म के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही किया जावे । छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 9 के प्रावधानों के तहत आपके फर्म का विद्युत विच्छेदन कर आपकी मिल को काली सूची में दर्ज किया जावे। कृषि उपज मंडी समिति राजिम द्वारा फर्म को जारी प्रसंस्करण एवं थोक मंडी अनुज्ञप्ति के निलंबन की कार्यवाही संस्थित की जाये। इस संबंध में अपना लिखित जवाब 03 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समय सीमा में जवाब प्राप्त न होने पर आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।