बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा श्री आनंद कुमार सिघल ने कोरोना वायरस के संदर्भ मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक एडवाइजरी जारी की है। न्यायाधीश ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति को भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमसे किसी और को न हो जाए ं शासन-प्रशासन ने कई सारी एडवाइजरी जिसमे भीड़ वाली जगह मॉल, टाकीज आदि बंद कर दिए गए हैं। नोडल एजेंसी बनाई जा रही है। उन्होने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसे आपदा घोषित किया गया है। सोशल मीडिया में अगर इस बीमारी के संदर्भ मे भ्रामक जानकारी दी जाती है, तो यह अपराध की श्रेणी मे आता है। किसी के कार्य को प्रभावित करता है, तो उसे एक साल तक कारावास की सजा हो सकती है। और उसके कारण कोई कारण काई परिणाम आता है तो इसके तहत सजा दुगुनी हो सकती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने श्री सिंघल कहा कि अदालतों मे भीड़ मे होने से बचें और जो उपाय कहे हैं उसे अपनायें। पक्षकारों की सुनावाई को जब तक आपतकाल ना हो, उसे टालें और रोजाना के विषय को पक्षकारों को उपस्थित होने बाध्य नहीं करना है। बार रुम मे भी भीड़ इकट्ठा ना हो एवं सफाई रखें। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी से विदेश गए एवं आये व्यक्तियों की पहचान कर उनके एवं उनके परिवारों का चिकित्सा परीक्षण चिकित्सा विभाग द्वारा करना सुनिश्चित करें। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए स्थानीय व्यक्तियों एवं अशासकिय संस्थाओं का सहयोंग लिया जाए। एसे व्यक्ति जो विदेश से आये हैं वे स्वयं आकर जानकारी दें एवं विकित्सा परीक्षण कराऐं।जिसकी जानकारी शासन एवं जिला प्रशासन को तत्काल उपलब्ध कराई जाए।