निर्धारित दर पर ही मास्क का विक्रय करने दी सलाह
धमतरी, कलेक्टर श्री रजत बंसल ने आज दोपहर शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स में औचक निरीक्षण कर संचालकों को हरहाल में उचित एवं निर्धारित दर पर मास्क एवं हैण्ड सैनिटाइजर का विक्रय करने की सलाह दी। उन्होंने शहर के मुख्य मार्ग रत्नाबांधा चौक से नगर घड़ी चौक के मध्य स्थित चार मेडिकल स्टोर्स में स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम के साथ दबिश दी तथा मास्क के विक्रय के बारे में पूछा। ज्यादातर दवा दुकानों में मास्क की मांग नहीं होने पर स्टॉक में नहीं होने की बात बताई। इसके अलावा जहां जिन दुकानों में मास्क पाए गए, वहां काफी कम संख्या में होना पाया गया। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि इस संबंध में भारत शासन के उपोभाक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से 13 मार्च 2020 को राजपत्र जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत करते हुए आगामी 30 जून तक मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) व हैण्ड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाया गया है, जिन्हें निर्धारित खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जाए। यदि कहीं ऐसा होना पाया जाता है तो उसे अवैधानिक मानते हुए अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। कलेक्टर ने सभी दवा दुकान संचालकों को शासन के निर्देशों को अक्षरशः पालन करने का आव्हान किया। उल्लेखनीय है कि कतिपय शहरों में मास्क एवं हैण्ड सैनिटाइजर की कालाबाजारी की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जिले में इसकी ब्लैक मार्केटिंग न होने पाए, इसके लिए एहतियातन तौर पर कलेक्टर एवं उनकी टीम के द्वारा विगत दो दिनों से शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स में औचक निरीक्षण कर सघन जांच की जा रही है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.के. तुरे सहित औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।