रायपुर, शासन के राजस्व विभाग ने नगरीय क्षेत्रों में रियायती और गैर रियायती स्थायी पट्टे पर प्राप्त नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डो में शिविर लगाने के निर्देश कलेक्टरों को दिये गये है। इसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में भूमि के आबंटन, व्यवस्थापन, पट्टों का नवीनीकरण और पट्टों की भूमि का अधिकार प्रदान करने तथा पट्टेदार द्वारा निर्धारित वार्षिक भू-भाटक की राशि 15 वर्ष की एक मुश्त भुगतान करने पर आगामी 15 वर्षो तक का भू-भाटक से छूट प्रदान की जाएगी। इस संबंध में राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि नगरों के वार्डो में शिविर लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार कर लोगों को जानकारी प्रदान की जाए जिससे शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ हितग्राहियों को मिले।