लोकसभा निर्वाचन-2024,मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का कराना होगा पूर्व प्रमाणीकरण



कोरिया, 18 अप्रैल 2024/
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
आयोग के निर्देशानुसार कोरबा संसदीय सीट के लिए तीसरे चरण में 6 और 7 मई को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। बता दें कोरबा लोकसभा संसदीय सीट के तहत 7 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि आवेदनकर्ताओं द्वारा ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रकाशन दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व मीडिया प्रमाणन समिति को आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
भ्रामक खबरें न हो प्रसार
श्री लंगेह ने जिले के सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह की भ्रामक समाचार प्रकाशित, प्रसारित न हो इस पर विशेष ध्यान रखें ताकि लोकसभा निर्वाचन पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष, सम्पन्न हो सके।
श्री लंगेह ने आम मतदाताओं से भी कहा कि तथ्यहीन, बेबुनियाद खबरें या अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। ऐसी कोई खबरे प्रकाशित, प्रसारित होते हैं तो इसकी सूचना क्लेक्टरेरेट कक्ष में बनाए गए नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 07836-232888 में दर्ज कराएं ताकि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार  कार्यवाही की जा सके।

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