➡️आरोपियों को माननीय न्यायालय ने 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से किया है दण्डित
गदबदी निवासी प्रार्थी विनोद कुमार पिता जगत सिंह ने थाना बैकुंठपुर में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 25.05.2023 को वह बैकुण्ठपुर से रात करीब 08:30 बजे काम से अपनी मोटर सायकल से अपने घर ग्राम गदबदी जा रहा था। जिसे रास्ते में ग्राम सलका के पास एक व्यक्ति तथा कुछ आगे पर दूसरा व्यक्ति प्रार्थी से लिफ्ट मांगे और लिफ्ट देने के बाद सलका बाजार के आगे सुनसान जगह में दोनों प्रार्थी से जबरन गाड़ी को रोकवाकर मारपीट किये और मोबाईल, मोटर सायकल को लूट कर भाग गये थे।
प्रार्थी के उक्त लिखित रिपोर्ट पर दिनांक 26.05.2023 को थाना बैकुण्ठपुर में अपराध क्रमांक 133/2023 धारा 394, 34 भादवि. को सउनि. बालकृष्ण राजवाड़े द्वारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान दिनांक 31.05.2023 को आरोपीगण संजय जीवन कुजूर तथा निलेश कुमार नाहर उर्फ बिट्टू को कोरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लूटी गई मोटर सायकल एवं मोबाईल फोन को जप्त किया गया था तथा आरोपीगण को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था।
दिनांक 22.08.2023 को विवेचक स.उ.नि. बालकृष्ण राजवाड़े द्वारा माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था । माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर जिला कोरिया द्वारा दिनांक 13.03.2024 को उक्त प्रकरण प्रमाणित पाते हुए आरोपीगण संजय जीवन कुजूर तथा निलेश कुमार नाहर को 5 – 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000 रूपये का अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है।
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना स.उ.नि. बालकृष्ण राजवाड़े द्वारा की गई है। पुलिस अधीक्षक ने स.उ.नि. बालकृष्ण रजवाड़े का मनोबल बढ़ाते हुए उनके उत्साहवर्धन हेतु उन्हें नगद ईनाम से पुरस्कृत किया है।
गौरतलब है कि दिनांक 23 फ़रवरी 2024 को एक के बाद एक लगातार चार मामलों का निकाल करने वाले कोरिया पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों का पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें नगद ईनाम से पुरस्कृत किया था।