जिला बाल संरक्षण इकाई ने रोका बाल विवाह


कोरिया 13 मार्च 2024/
 जिला बाल संरक्षण इकाई (महिला एवं बाल विकास विभाग) को 10 मार्च को सोनहत एवं 11 मार्च को बैकुण्ठपुर में बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर जिला बाल संरक्षण इकाई एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा स्थल पर पहुंच कर विवाह के संबंध में जांच किया गया। जांच में बालिका की उम्र 17 वर्ष पायी गयी है जो कि बाल विवाह की श्रेणी में आता है। जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम द्वारा समझाइश देकर निर्धारित वर्ष पूर्ण होने तक विवाह न करने हेतु प्रतिबद्ध कराया गया। सभी परिवार जनो ने अपनी सहमति जताई एवं विष्वास दिलाया कि जब तक बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं होगी तब तक विवाह नहीं करेंगे। इस संबंध में माता-पिता एवं परिवार जनो की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया।
संयुक्त टीम में परियोजना अधिकारी श्रीमती शषी जायसवाल, एवं पर्यवेक्षक श्रीमती प्रभा लकड़ा, श्रीमती पुष्पा पटेल, जिला बाल संरक्षण इकाई से श्री संजीव कुमार साहू आउटरीच वर्कर, चाईल्ड लाईन टीम एवं विषेष किषोर पुलिस ईकाई के सहयोग से बाल विवाह रोके जाने में सफलता प्राप्त की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *