रायपुर रासायनिक उर्वरक डी.ए.पी. निर्माता कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड तथा रासायनिक उर्वरक सिंगल सुपर निर्माता कंपनी बीईसी सिरगिट्टी बिलासपुर द्वारा निर्मित उर्वरक का नमूना अमानक पाए जाने के कारण उप संचालक कृषि रायपुर द्वारा उक्त दोनों कम्पनियों के द्वारा निर्मित खाद के भण्डारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के साथ ही निर्माता कम्पनियों एवं संग्रहण केन्द्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी उनसे जवाब तलब किया है।
रासायनिक उर्वरक डी.ए.पी. निर्माता कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड उर्वरक विक्रेता मेसर्स राठी कृषि केन्द्र, तिल्दा में भंडारित उर्वरक का नमूना, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लभाण्डी रायपुर द्वारा परीक्षण में अमानक मिला है। इसी तरह रासायनिक उर्वरक सिंगलसुपर फास्फेट निर्माता कंपनी बीईसी सिरगिट्टी बिलासपुर के द्वारा संग्रहण केन्द्र खरोरा तिल्दा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर में भंडारित उर्वरक नमूना भी परीक्षण में अमानक पाया गया है। परिणाम स्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1985 की धारा 3 के तहत उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 खंड 28 (1) (ड) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खंड 19 (1) (क) के अंतर्गत उक्त दोनों कम्पनियों के उर्वरक के भंडारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित लगा दिया गया है। दोनों निर्माता कंपनियों एवं संग्रहण केन्द्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उप संचालक कृषि रायपुर ने बताया कि जिले के भण्डारित रासायनिक उर्वरकों के 94 नूमने विक्रय केन्द्रों से एकत्र किए गए हैं। जिन्हें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। खरीफ मौसम में गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरक के भंडारण एवं वितरण हेतु जिले के समस्त विक्रय केन्द्रों का निरीक्षकों के द्वारा सतत् निरीक्षण कर गुणवत्ता हेतु निगरानी रखी जा रही है। कृषि आदानों की गुणवत्ता अमानक पाये जाने पर प्रावधानानुसार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। किसान प्राथमिक सहकारी समिति/विक्रय केन्द्र से आवश्यकता अनुसार उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। उर्वरक आपूर्ति अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का संशय होने पर क्षेत्रीय कृषि अधिकारी अथवा किसान हेल्प लाईन टोल फ्री नं. 18002331850 जिला रायपुर से संपर्क किया जा सकता है।