फाइल फोटो प्रतीकात्मक
रायपुर, 13 मई 2020/राज्य शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम निंयंत्रण के तहत् पूर्व में 4 मई से रायपुर, कोरबा, कटघोरा और सूरजपुर के पंजीयन कार्यालय को छोड़कर शेष सभी कार्यालय में दस्तावेजों के पंजीयन की अनुमति दी गई थी। अब राज्य शासन ने 13 मई से प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय में दस्तावेजों की पंजीयन के अनुमति दी गई है। इस संबंध में पंजीयन विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं संबंधितों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लाॅकडाउन के दौरान पंजीयन कार्यालय में अधिक भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केवल उन पक्षकारों को दस्तावेजों का पंजीयन कराने की अनुमति दी गई है जिन्होंने पहले से ही अपाॅइंटमेंट बुक कराया हुआ है।
पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होने वाले पक्षकारों एवं गवाहों को कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। दस्तावेजों के पंजीयन के लिए महत्वपूर्ण सुविधा प्रारंभ की गई है, इसके तहत अब पक्षकार पंजीयन फीस एवं सेवा शुल्क का आॅनलाईन भुगतान कर सकते हैं, इससे पंजीयन कार्यालय में नगद राशि लेन-देन की आवश्यकता नहीं होगी। इससे भी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव और रोकथाम और नियंत्रण में मदद मिलेगी। दस्तावेजों के पंजीयन हेतु इच्छुक पक्षकार, विभाग की वेबसाईट पर जाकर आॅनलाईन अॅपाइंटमेंट बुक करेंगे और उसी के आधार पर उनके द्वारा निर्धारित समय और स्थान में जाकर अपने दस्तावेेजों का पंजीयन कार्य करायेंगे। पंजीयन के इच्छुक पक्षकार ई स्टांप भी आॅनलाईन क्रय कर सकते हैं तथा पंजीयन के दौरान पंजीयन शुल्क एवं सेवा शुल्क आॅनलाईन भुगतान कर सकते हैं।