रायपुर। रायपुर के बड़े निजी अस्पताल रामकृष्ण केयर को नगर निगम ने नक्शे के विपरीत निर्माण को लेकर नोटिस थमाया है प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के जोन कमिश्नर ने रामकृष्ण केयर अस्पताल के पांचवे माले के निर्माण कार्य को नक्शे के विपरीत बताते हुए अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है और 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है.
बताया जा रहा है कि अस्पताल में पुरानी बिल्डिंग में चौथे माले के निर्माण की अनुमति ली थी जहां लैब का निर्माण हुआ लेकिन इसके आगे जाकर भी कई और निर्माण हो गए हैं इन सब को लेकर नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन पर शिकंजा कसते हुए नोटिस थमाया है.
निगम के द्वारा जारी नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि भवन का निर्माण अनुज्ञा के विपरीत होने के कारण जिला नियमितीकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण जिला नियमितीकरण प्राधिकारी एवं संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश रायपुर द्वारा निर्माण का नियमितीकरण किया गया है। लेकिन स्थल निरीक्षण किए जाने पर पाया गया कि आपके द्वारा अनधिकृत निर्माण का नियमितीकरण किए जाने के पश्चात पंचम तल पर बिना सक्षम अनुमति के भवन निर्माण किया जा रहा है जो कि नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 भूमि विकास नियम 1984 एवं रायपुर विकास योजना( उपांतरित) 2021 में दिए गए प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है.
नोटिस में स्पष्ट तौर पर किया गया है कि तत्काल अनाधिकृत निर्माण को बंद कर सात दिवस के भीतर इस का जवाब लिखित में दिया जाए अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार.