कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु शासकीय कार्यालयों, निजी संस्थानों को डिसइंफेक्षन करने हेतु निगम हित में दर निर्धारण किया गया
अवैध नल कनेक्षनों को वैध कराने एक सप्ताह का समय, अन्यथा अवैध नल काटे जायेंगे एवं ठेकेदार पर एफआईआर होगी
रायपुर – नगर निगम रायपुर की मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर श्री एजाज ढेबर की अध्यक्षता एवं आयुक्त श्री सौरभ कुमार, एमआईसी सदस्य सर्वश्री ज्ञानेष शर्मा, रितेष त्रिपाठी, श्रीकुमार मेनन, नागभूषण राव यादव, अजीत कुकरेजा, समीर अख्तर, सहदेव व्यवहार, श्रीमती द्रोपती हेमंत पटेल, श्री सुन्दरलाल रूखमणी जोगी, श्री जितेन्द्र अग्रवाल, श्री सुरेष चन्नावार, श्री आकाष तिवारी सहित निगम अपर आयुक्त श्री लोकेष्वर साहू, श्री पुलक भट्टाचार्य, उपायुक्त श्रीमती कृष्णा खटीक, श्री आरके डोंगरे, सचिव श्री नेतराम चंद्राकर, स्वास्थ्य अधिकारी श्री एके हलदार, सभी जोन कमिष्नरों, कार्यपालन अभियंताओं, विभिन्न विभागो के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में हुई।
निगम एमआईसी ने बैठक के प्रारंभ में नगर निगम क्षेत्र में अवैध नल कनेक्षनों पर कार्यवाही हेतु चर्चा निगम जलविभाग अध्यक्ष श्री सतनाम सिंह पनाग के सुझाव पर निगम हित की दृष्टि से हुई । निर्देष दिये गये कि रायपुर नगर निगम के क्षेत्र में सभी अवैध नल कनेक्षनधारियों को एक सप्ताह का समय अपना -अपना अवैध नल कनेक्षन जोन कार्यालय जाकर नियमितिकरण जुर्माना शुल्क नियमानुसार देकर वैध कराने अंतिम अवसर दिया जाये। एक सप्ताह की अवधि में अवैध नल कनेक्षन को वैध न कराने वाले संबंधित लोगो के घरों में अभियान चलाकर अवैध नल कनेक्षन काट दिये जायेंगे एवं अवैध नल कनेक्षन लगाने वाले संबंधित नल ठेकेदार पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने नामजद एफआईआर संबंधित पुलिस थाना में दर्ज करवायी जायेगी। यह कार्य अभियान पूर्वक निगम हित में किया जायेगा। अवैध नल कनेक्षनों की सूची प्रषासनिक रूप से तैयार कर उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
निगम राजस्व विभाग के प्रस्ताव को जनहित में विचारोपरांत एमआईसी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में मवेषियों की धरपकड हेतु निर्धारित जुर्माना राषि में वृद्धि करने को सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी । वर्ष 2008 से मवेषी मालिक से 500 रू. अर्थदण्ड लेने की दर निर्धारित है। यातायात व्यवस्था राजधानी शहर में सुधारने हेतु निर्णय लिया गया है कि पहली बार मवेषी मार्ग में पाये जाने पर 1000 रू., दूसरी बार पाये जाने पर 1500 रू का जुर्माना मवेषी मालिक से लिया जायेगा। प्रतिदिन 200 रू. खुराक व्यय मवेषी मालिक से वसूला जायेगा। नगर निगम अधिनियम के प्रावधान के अनुसार तीसरी बार मवेषी मार्ग में मिलने पर निलामी कर गौषाला में राजसात करने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा सुगम यातायात प्रबंधन कायम करने की जायेगी। महापौर श्री ढेबर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेष बघेल के निर्देषानुसार राजधानी शहर रायपुर को मवेषी मुक्त बनाकर यातायात सुगम बनाने विभिन्न स्थानों पर नये गौठान व गौषालाएं बनायी जायेंगी एवं उनका संचालन संस्थानों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से करके गौवंष की प्रषासन की माॅनिटरिंग के माध्यम से समुचित संरक्षण व देखभाल की जायेगी। यह कार्य राजधानी में नगर निगम रायपुर सर्वोच्च प्राथमिकता से लोकहित में करायेगा।
महापौर श्री एजाज ढेबर के नेतृत्व में निगम एमआईसी ने निगम स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव अनुरूप कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु आवष्यक डिसइंफेक्षन करने स्वीकृत दर पर 10 प्रतिषत सुपरविजन शुल्क जोडकर 2613 रू. प्रति घंटा प्रति टीम (टीम सदस्य संख्या 2) की दर के अनुसार शासकीय , अर्द्धषासकीय कार्यालयों, निजी संस्थानों, व्यक्तियों से लिए जाने को निगम हित में विचारोपरांत नगर निगम रायपुर क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम की दृष्टि से सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस कार्य हेतु निविदा से प्राप्त न्यूनतम दर 2325 रू. प्रतिघंटा प्रति टीम में जीएसटी सहित डिसइंफेक्षन शुल्क कुल 2613 रू. प्रति घंटा प्रति टीम के अनुसार नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विष्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित विष्व महामारी कोविड -19 के संक्रमण को फैलने से रोकने लिया जायेगा। इसके पूर्व एमआईसी में विगत 13 मार्च 2020 को निविदा की न्यूनतम दर 2375 रू. प्रति घंटा प्रति टीम को स्वीकृति दी थी। नगर निगम में शासकीय, अर्द्धषासकीय संस्थानों, निजी संस्थाओं, यथा होटल, निजी कार्यालय, दुकान, लाॅज, विवाह भवन, रहवासी आवास भवन को सेनिटाईजेषन किये जाने की लगातार मांग की जा रही । विष्व महामारी कोविड-19 की रोकथाम हेतु डिसइंफेक्षन किया जाना आवष्यक है ताकि नगर निगम रायपुर क्षेत्र में कोविड 19 का संक्रमण का विस्तार न्यून से न्यूनतम हो जाये। एमआईसी ने निगम हित में प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
एमआईसी ने बैठक में लोकस्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग के ठोस अपषिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत प्रस्ताव के अनुरूप नगर निगम रायपुर क्षेत्र में सरोना स्थित डंप साईट पर विगत वर्षाे में एकत्रित ठोस अपषिष्ट का रिमेडिएषन करने एवं एकत्रित अपषिष्ट का उपचार कर आस पास के क्षेत्र का प्रदूषण कम करने, अधोसंरचना मद के तहत नगरीय प्रषासन एवं विकास संचालनालय द्वारा प्रदत्त प्रषासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू. 1816 लाख मात्र के पष्चात प्रकरण में कार्य करने आरएफटी के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने की जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति महापौर श्री ढेबर की अध्यक्षता में दी है। एमआईसी ने जोन1,4,5,6,8 से प्राप्त निराश्रित पेंषन योजना के कुल 179 नवीन प्रकरणों एवं जोन 1,3,5,6,8 से राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंषन योजना के प्राप्त कुल 37 नवीन प्रकरणों को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी । प्रकरण को निगम की सामान्य सभा में नियमानुसार रखा जायेगा।
निगम एमआईसी ने अधोसंरचना मद के तहत देवेन्द्र नगर तिराहा के पास पूर्व निर्मित व्यवसायिक परिसर को षिफ्ट करने के कार्य हेतु संषोधित प्रक्कलन 96 लाख 66 हजार की स्वीकृति के लिए संचालक नगरीय प्रषासन को पत्र भेजकर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने स्वीकृति की प्रत्याषा में निविदा बुलाई गई। जिसमें 95 लाख 69 हजार 389 रू. के व्यय की न्यूनतम दर एवं वित्तीय व्यय की स्वीकृति विचारोपरांत जनहित में जनसुविधा हेतु सुगम आवागमन देने सर्वसम्मति से कर दी गई। जेल रोड में देवेन्द्र नगर तिराहा से आफिसर्स कालोनी, कपडा मार्केट, निर्माणाधीन एक्सपे्रस हाईवे एवं देवेन्द्र नगर में जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व होने के चलते प्रतिदिन सुबह शाम के समय यातायात का देवेन्द्र नगर तिराहा में अत्यधिक दबाव रहता है। सडक चैडीकरण कार्य आफिसर्स कालोनी की बाउंड्रीवाल को तोडकर पीछे करके व्यवसायिक परिसर को षिफ्ट किये जाने से यातायात का दबाव क्षेत्र में कम होगा। शासन से राषि अपेक्षित है। इसलिए प्रकरण में प्रत्याषा में कार्यादेष दिया गया है। एमआईसी ने प्रकरण में जनहित की दृष्टि से विचारोपरांत स्वीकृति दी गई।
एमआईसी ने निगम सहायक ग्रेड-2 श्री राजेष दुबे को स्वयं की किडनी से संबंधित उपचार कराने हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राषि 137099 रू. के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। पीएचई के सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता श्री आरके चैबे को सामान्य प्रषासन विभाग के प्रस्ताव अनुसार मुख्य अभियंता के रिक्त पद पर संविदा आधार पर 1 वर्ष की अवधि के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करने प्रकरण को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी। वहीं वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक श्री सीएस श्रीवास्तव को 18 जून 2020 को संविदा नियुक्ति समाप्ति तिथि के पष्चात पुनः संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति देने प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। इसी प्रकार जोन 5 के सहायक राजस्व निरीक्षक श्री दीपक सोनेकर को 30 अपै्रल 2020 को सेवानिवृत्ति पष्चात 1 वर्ष की अवधि हेतु संविदा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने सैद्धांतिक स्वीकृति एमआईसी द्वारा दे दी गई।
एमआईसी ने बैठक में नगर निगम रायपुर के फिल्टर प्लांट के तहत 80 एवं 150 एमएलडी जलसंयत्र में फिल्टर मीडिया बदलने हेतु महापौर द्वारा एमआईसी की स्वीकृति की प्रत्याषा में दी गई स्वीकृति उपरांत निविदा 25 अपै्रल को बुलवायी गयी निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 16 मई 2020 रखी गयी है। इस हेतु अनुमानित व्यय राषि 1 करोड 53 लाख 37 हजार 352 रू. की प्राप्त स्वीकृति की सर्वसम्मति से जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु पुष्टि कर दी गई। बैठक में एमआईसी ने सामान्य प्रषासन विभाग के प्रस्ताव अनुसार निगम मुख्यालय के विभिन्न विभागों में 43 कम्प्यूटर आपरेटर एवं 2 स्टेनोग्राफर निजी प्लेसमेंट पर 12 महिने तक उपलब्ध कराने निविदा विगत 27 फरवरी 2020 को जारी की गई। लाॅक डाउन अवधि के चलते कार्यालयीन कार्य अवरूद्ध हुआ एवं 23 मार्च 2020 तक प्राप्त बंद लिफाफे को निविदाकारों की अनुपस्थिति में खोला नहीं गया । निविदा की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी। पूर्व अनुबंधिक निविदाकार मेसर्स काॅल मी सर्विसेस से प्राप्त लिखित सहमति के अनुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर माह फरवरी, मार्च 2020 का अतिरिक्त समय देने कार्यादेष 27 फरवरी को जारी किया गया। जिसकी अवधि 31 मार्च को समाप्त हो गई। 2 माह का पुनः मेसर्स काॅल मी सर्विसेस को अतिरिक्त समय प्रदान करने के प्रस्ताव अतिरिक्त व्यय 14 लाख 59 हजार 108 रू. संषोधित व्यय 1 करोड 14 लाख 83 हजार 414 पर महापौर श्री एजाज ढेबर से प्राप्त स्वीकृति की पुष्टि निगम प्रषासन के हित में एमआईसी ने सर्वसम्मति से बैठक में कर दी ।
बैठक में महापौर श्री एजाज ढेबर ने निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के हित में सुझाव दिया कि रायपुर नगर निगम द्वारा निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बेहत्तर विकल्प के रूप में सभी निगम अधिकारियों व कर्मचारियों का सामूहिक स्वास्थ्य बीमा किये जाने विचार शीघ्र किया जाना चाहिए। ताकि इसके माध्यम से चिकित्सा प्रतिपूर्ति का त्वरित लाभ संबंधित पीडित निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को बीमा कंपनी के माध्यम से प्राप्त हो सके। इस संबंध में आयुक्त श्री सौरभ कुमार ने अधिकारियों को नियमानुसार प्रक्रिया के तहत जानकारी लेकर एवं शीघ्र निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के हित में शासकीय नियमानुसार आवष्यक कार्यवाही के निर्देष दिये। एमआईसी सदस्य श्री सुन्दर जोगी ने बैठक में वार्ड में पाईप लाईन लीकेज की ओर ध्यान दिलाया । अमृत मिषन के कार्यपालन अभियंता श्री यूके राठिया ने उन्हें वार्ड में पाईप लाईन लीकेज का कार्य पूर्ण कर लीकेज दूर कर दिये जाने की जानकारी दी ।