गाजियाबाद में 31 मई तक बंद रहेंगे मॉल सैलून और अन्‍य गतिविधियां

गाजियाबाद : कोरोना महामारी और सरकार द्वारा दी जा रही रियायत के बाद लोगो को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए गाजियाबाद में 31 मई तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 मंगलवार से लागू होकर 31 मई की रात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान विभिन्न आयोजनों व गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में ईद-उल-फितर का त्यौहार भी है जिसकी खरीददारी के लिए लोग सड़क पर आते है जिसे देखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर धारा 144 लगाई गई है.

गाजियाबाद के जिलाधिकारी के निर्देश के मुताबिक, जिले में 31 मई 2020 तक किसी भी तरह के राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी आयोजन नहीं कराए जा सकेंगे। इसके अलावा रैली, प्रदर्शनी और जुलूस जैसे कार्यक्रम भी प्रतिबंधित रहेंगे। आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। साथ ही लोगों के जुटान पर भी रोक रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रमों या अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

बतादें ऑरेन्ज जोन में पड़ने वाले गाजियाबाद जिले में फिलहाल 44 ऐक्टिव मामले हैं। सोमवार को कोरोना के 13 मरीज सामने आए थे। इनमें एक बैंक कर्मचारी और दिल्ली पुलिस का एक जवान भी शामिल था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *