बिना अनुमति श्रमिकों को राज्य से बाहर भेजने पर कम्पनी के विरुद्ध एफआईआर

बलौदाबाजार – लॉक डाउन का उल्लंघन कर श्रमिकों को राज्य से बाहर भेजने के आरोप में सिमगा तहसील के ग्राम खपरीडीह स्थित श्री रायपुर सीमेन्ट प्लांट से सम्बद्ध ठेका कम्पनी तरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी, सूरतगढ़, राजस्थान के विरुद्ध सुहेला थाने में आज एफआईआर दर्ज की गई है।

कम्पनी के संचालक श्री नरेन्द्र गर्ग एवं साइट इंचार्ज श्री कृष्णदत्त द्विवेदी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल को कम्पनी द्वारा मज़दूरों को भगा ले जाने सम्बन्धी सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने  सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मामले की जांच कराई। श्रम पदाधिकारी एवं औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी बलौदाबाजार ने कलेक्टर के आदेश पर तत्काल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच किया और शिकायत को  सही पाया।  

ठेका कम्पनी तरुण कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत झारखंड राज्य के 45 मज़दूर काम करते थे। उन्होंने बिना सरकार से अनुमति लिए इन्हें झारखंड भेज दिया। उनके द्वारा इन मज़दूरों के लिए लॉक डाउन अवधि में समुचित इंतज़ाम भी नहीं किया गया था। जो कि कोविड 19 के सम्बंध में सरकार के दिये गए विभिन्न निर्देशों का खुला उल्लंघन है। सुहेला थाने में मामला दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *