कुल 11505 हितग्राहियों को 27 करोड़ 73 लाख 20 हजार रूपए की राशि जारी
बैकुण्ठपुर दिनांक 8/2/23 – अपने पक्के आवास का सपना पूरा करने की चाह रखने वाले पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्बाध गति से अनुदान राषि प्रदाय की जा रही है। कोरिया एवं एमसीबी जिले के अंतर्गत पांच जनपद पंचायत क्षेत्र के कुल 11505 हितग्राहियों को निर्माण के स्तर अनुसार जियो टेगिंग के पष्चात दूसरी, तीसरी और चैथी किष्त के तौर पर अब तक 27 करोड़ 73 लाख 20 हजार रूपए की राशि जारी कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीइओ श्रीमती नम्रता जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना के वंचन सूची में स्थान रखने वाले पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास बनाने के लिए सहयोग राषि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत हितग्राहियों को राशि किस्तवार जारी की जाती है। योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत आवासों को आवास स्वीकृत होने पर प्रथम किस्त के रूप में हितग्राही के खाते में 25000 रूपए, हितग्राही द्वारा प्लींथ लेवल पर लाए जाने पर 45000 रूपए, छत लेवल पर 45000 तथा आवास पूर्ण किए जाने पर अंतिम किस्त के रूप में 15000 रूपए डीबीटी के माध्यम से सीधे हितग्राही के खाते में अंतरित किया जाता है। जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि विगत चार माह में जिला कोरिया एवं जिला मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर के कुल 11505 हितग्राहियों को 27 करोड़ 73 लाख 20 हजार रूपए से अधिक राषि सीधे खातों में प्रदान कर दिया गया है।
जिला पंचायत सीइओ ने बताया कि राशि जारी किए जाने के साथ ही संबंधितों को ग्राम रोजगार सहायकों, आवास समन्वयकों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि हितग्राही आवास जल्द पूर्ण कराए जाएं। हितग्राही द्वारा अपने आवास को किस्त अनुसार अगले स्तर पर लाये जाने की दशा में अविलंब रूप से हितग्राही को अगली किस्त की राशि प्रदान की जा रही है, ताकि हितग्राही अपने आवास का निर्माण शीघ्रता से कर सके। इसके साथ ही जनपद के कलस्टर स्तर पर हितग्राहियों के उन्मुखीकरण के कार्य भी लगातार किए जा रहें है, जिसमें हितग्राहियों को योजना से संबंधित मूलभूत आवश्यक जानकारियों एवं जैसे- योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली किस्तों एवं आवास निर्माण में उनके उपयोग संबंधी जानकारी दी जा रही है। हितग्राहियों को यह भी समझाया जा रहा है कि आवास योजना के लाभ हेतु कहीं भी किसी प्रकार का शुल्क लिए जाने के कोई प्रावधान नहीं है। ताकि हितग्राही बिचैलियों से एवं योजना के नाम पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से सतर्क रह सकें, एवं अपने आवास का निर्माण समय पर कर सकें।