कोरिया 05 दिसम्बर 2022/श्रम पदाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधान अनुसार 14 वर्ष से कम बालक एव ंबालिकाओं को किसी तरह नियोजित करना अपराध की श्रेणी में माना गया है तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2017 के तहत् 14 से 18 वर्ष के बालक एव बालिकाओं को खतरनाक एव जोखिम पूर्ण नियोजन में नियोजित नही ंकिया जा सकता है। उक्त नियमों के लागू एवं पालन कराने के उद्देश्य से जिले में श्रम विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण ईकाई तथा पुलिस विभाग की जिल टास्क फोर्स की टीम द्वारा 05 दिसम्बर 2022 को मनेनद्रगढ़ क्षेत्र के 47 से अधिक संस्थानों में निरीक्षण किया गया एवं नियोजकों को समझाईश दी गई।