रायपुर, नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर उद्योग, मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण आदि की गतिविधियों को संचालित करने की विशेष छूट दी गई हैं। इस संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों में पंचम संशोधन किया गया है। इसके तहत देश में जारी लॉकडाउन के दौरान मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण, कोल्डचेन, विक्रय एवं मार्केटिंग, हैचरी, पूरक आहार उत्पादन यूनिट, व्यवसायिक उत्पादन तथा मछली एवं झींगा के परिवहन एवं भण्डार, मछली बीज, पूरक आहार एवं इन गतिविधियों से जुड़े हुए श्रमिकों को छूट दी गई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी स्थापनाओं में वर्कफ्राम होम का नियम लागू होगा।
यहां मंत्रालय महानदी भवन स्थित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों के भारसाधक सचिव, संभागायुक्त, जिला कलेक्टर और विभागाध्यक्षों को उक्त संशोधित आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित आदेश में यह भी कहा गया है कि इस दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और बीमारी से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इनमें जिला प्रशासन को सतत् रूप से निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है।