आदेश, देशी-विदेशी मदिरा दुकानें 14 अप्रैल तक रहेंगी बंद

राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर, 07 अप्रैल 2020/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस  (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर, बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को आगामी 14 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।  पूर्व में 7 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। जिसे बढ़ाकर अब 14 अप्रैल कर दिया गया है। 

गौरतलब है कि प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजनों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 14 अप्रैल तक लाॅकडाउन किया गया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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