रायपुर:समाज कल्याण विभाग अंतर्गत सभी शासकीय और मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव के लिए सभी जिला अधिकारियों,संस्था अधीक्षकों, प्रमुखों को मुख्यालय में रहने और संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं। जिले में पदस्थ सभी संयुक्त और उप संचालकों को भी समय-समय पर संस्थाओं का नियमित निरीक्षण करने कहा गया है। सभी संस्थाओं में संक्रमण से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। समाज कल्याण सचिव और राज्य आयुक्त दिव्यांगजन श्री प्रसन्ना आर. ने राज्य में पंजीकृत दिव्यांगजन की आवासीय संस्था, वृद्धाश्रम, हॉफ-वे होम एवं प्रशामक देख-रेख गृह में निवासरत आवासीय हितग्राहियों ने संक्रमण से बचाव और नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है। साथ ही संस्थाओं का निरीक्षण कर 7 अप्रैल तक प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
संस्थाओं मंे निवासरत हितग्राहियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम हेतु विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्था एवं सुचारू संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। निःशक्त,बुजुर्गों और निराश्रित लोगों की समुचित देखभाल और सुरक्षा को देखते हुए सभी संस्था प्रमुखों को संस्था में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गए हैं। विभागीय संचालनालय से अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय कार्य में लापरवाही अक्षम्य होगी तथा संस्था संचालन में किसी भी प्रकार की असुविधा-अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर इसे कदाचरण माना जाकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत निराश्रित, निःशक्त और बुजुर्गों के लिए कई शासकीय और मान्यता प्राप्त आवासीय आश्रम और संस्थाओं का संचालन किया जाता है। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से दिव्यांगजनों और वृद्धजनों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए जिला नोडल प्राधिकृत किया गया है।