क्राइम : गांजा तस्करी में आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा

कोंडागांव। इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक श्री दिलीप जैन ने बताया कि दिनांक 14.01.2018 को विवेचक को मुखबीर के माध्य से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की हुण्डई कार क्र. ब्ळ 04 भ्-0306 में कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ गांजा छिपाकर मलकानगिरी से रायपुर की ओर जगदलपुर कोण्डागांव के रास्ते से जाने वाले है यदि तत्काल छापा मारा जाये तो गांजा तस्कर माल सहित पकडा सकते हैं, विवेचक स्वयं कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ के साथ मय विवेचना किट आदि लेकर गवाहों के साथ नारायणपुर तिराहा के पास नाकेबंदी किया। कुछ देर बाद सुबह करीब 08ः15 बजे संदिग्ध वाहन आते दिखी जिसे रोकर चेक किया गया तो उक्त वाहन में दो लाग सवार थे । नाम पता पूछने पर ड्रायर सीट में बैठे व्यक्त् िने अपना नाम आरोपी राजकुमार केंवट एवं बगल सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आरोपी ओमप्रकाष होना बताया । फिर आरोपीगण के संदिग्ध वाहन की बारीकी से चंकिंग किया जसमें कार की डिक्की में सफेद रंग के सेलोटेप से लपेटकर पैक किया गया गांजा जैसा अवैध मादक पदार्थ का 22 पैकेट बरामद हुआ जिसे तौल करने पर कुल वजन 100.034 किलोग्राम पाया गया जिसे गवाहों के समक्ष जप्त किया गया ।

इसके पश्चात आरोपी राजकुमार केंवट से मोबाईल, नगदी रकम 1620/- रू0, वोटर आई0डी0 एवं आरोपी ओमप्रकाष से नगदी रकम 670/- रू0 गवाहों के समक्ष जप्त किया गया । इसके उपरांत आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया । इसके उपरांत आरोपीगण से बरामद वस्तुओं व हमराह स्टाफ के साथ वापस थाना कोण्डागांव आकर देहाती नासली रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसके आधार पर थाना कोण्डागांव में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 18/2018 धारा 20(ख)एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया। आरोपीगण के विरूद्ध चालानी कार्यवाही योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस. एक्ट) कोण्डागंाव के न्यायाधीश सुरेष कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में दस वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00 मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा ।

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