बलौदाबाजार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार मानसिक रोगी अधिनियम 1987 के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, गली मोहल्ले में घुम रहे मानसिक रोगियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपचार हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त दिशानिर्देश के पालन में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री रजनीश श्रीवास्तव, के निर्देशन में बलौदाबाजार जिला अन्तर्गत चलाये जा रहे अभियान के तहत मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगी दुर्गा सोनी को सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के द्वारा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाने पर उन्हे सुश्री मयूरा गुप्ता, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार के द्वारा श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट बलौदाबाजार श्रीमान् के.के. सूर्यवंशी के समक्ष मानसिक उपचार हेतु मानसिक उपचार केन्द्र, सेन्दरी, बिलासपुर को भेजे जाने हेतु मय आवेदन के सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस अभियान के तहत अब तक कुल 4 मानसिक रोगियों को मानसिक उपचार केन्द्र, सेन्दरी, बिलासपुर मानसिक उपचार के लिये भेजा जा चुका है। आवेदन के पालन में मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट बलौदाबाजार के.के. सूर्यवंशी के द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाकर उक्त मानसिक रोगी दुर्गा सोनी को रिसिप्शन रिपोर्ट तैयार किया जाकर मानसिक उपचार केन्द्र, सेंदरी बिलासपुर छ.ग. को विधिवत हेतु जरिये आरक्षी केन्द्र प्रभारी, सिटी कोतवाली, बलौदाबाजार को छ0ग0 के मार्फत सौंपा गया।