कोंडागांव। इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि दिनांक 17.09.2017 को विवेचक को मुखबीर के माध्य से सूचना मिली कि एक सिल्वर रंग का आल्टो कार क्र. यू.पी. 91 एफ-3592 में अवैध गांजा परिवहन किया जा रहा है जो केषकाल की ओर आने वाली है । विवेचक स्वयं कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ के साथ मय विवेचना किट आदि लेकर गवाहों के साथ थाना केशकाल के सामने घेराबंदी किया।
कार्यवाही के दौरान जगदलपुर की ओर से आल्टो कार क्र. यू.पी. 91 एफ-3592 आते दिखी जिसे इषारा कर रूकवाया गया । उक्त कार में तीन व्यक्ति सवार थे । ड्राईवर सीट में बैठे व्यक्ति के नाम पूछने पर अपना नाम इकबाल खान एवं उसके बाजजू सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना संजय द्विवेदी तथा पीछे सीट में बैठै व्यक्ति ने अपना नाम संजय त्रिपाठी होना बताया जिन्हें कार से उतरवाकर मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया जिस पर तीनों व्यक्तियों ने एक राय होकर उक्त कार में अवैध मादक पदार्थ गांजा उडीसा कोरापुट से खरीदकर बिक्री हेतु जालौन उत्तरप्रदेश ले जाना बताया ।
फिर गवाहों के समक्ष आरोपी एवं उसके वाहन आल्टो कार की तलाषी ली गयी तो कार के पीछे डिक्की में भूरे रंग के टैप से पैक किया हुआ पैकेट मिला । वाहन के अंदर तीन बैग जिसमें कपडे व दैनिक उपयोग के सामान थे, मिला । आरोपी संजय द्विवेदी के तलाषी में ड्राईविंग लायसंेस, आरोपी इकबाल के तलाषी में सेमसंग मोबाईल मिला । कार की डिक्की में मिले पैकेटों की गिनती की गयी जिसमें कुल 25 पैकेट बरामद हुआ ।
बरामद पैकेटों की पहचान गवाहों से करायी गयी जिसमें गवाहो ने पैकेटो से गांजा जैसे मादक पदार्थ की तीक्ष्ण गंध आना बताया। बरामद पैकेटों का तौल कराया गया जिसमें पैकेटों का कुल वनज 50.490 किलोग्राम होना पाया गया । बरामद मादक पदार्थ, कार एवं अन्य वस्तुओं को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया । इसके उपरांत आरोपीगण एवं आरोपीगण से बरामद वस्तुओं व हमराह स्टाफ के साथ वापस थाना केशकाल आकर देहाती नासली रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसके आधार पर थाना केशकाल में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र 105/2017 धारा 20(ख)एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया।
आरोपी के विरूद्ध चालानी कार्यवाही योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस. एक्ट) कोण्डागंाव के न्यायाधीश सुरेष कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में प्रत्येक आरोपीगण को दस वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00/- मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा ।