गौरेला-पेंड्रा-मरवाही : होम आइसोलेशन की हिदायत नही मानने पर प्रशासन ने किया दो लोगों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज

होम आइसोलेशन संबंधी शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी के दिशानिर्देश पर होम आइसोलेशन के निर्देश को नहीं मानने पर 2 लोगों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराया गया है। होम आइसोलेशन में असहयोग करने पर मरवाही थानाक्षेत्र के ग्राम तेंदूमूड़ा निवासी सुशील कुमार सोनवानी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया गया है। एफ आई आर में उल्लेखित है कि वर्तमान में देश व विश्व मे कोरोना वायरस फैला हुआ है। राज्य शासन द्वारा एपिडेमिक डिसीज एक्ट अंतर्गत नागरिकों को इस वायरसजनित रोग से बचाव के निर्देश जारी किये गए हैं जिसके तहत लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं जाने, संक्रमण के प्रभाव से प्रभावित होने की संभावना होने पर भीड़ एकत्रित न करने, होम आइसोलेशन में रहने, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।


मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदूमूड़ा निवासी सुशील कुमार सोनवानी, जो कुछ दिन पूर्व 17 मार्च को हैदराबाद से यात्रा कर ग्राम तेन्दूमूड़ा वापस आया है, के सम्बंध में सूचना प्राप्त होने पर निगरानी दल द्वारा उसे होम आइसोलेशन के निर्देश दिए गए। होम आइसोलेशन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मोहल्ले और चैक में घूमते पाए जाने, समझाने पर अभद्र व्यवहार करने पर सुशील कुमार सोनवानी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज किया गया है।


इसी प्रकार आजाद चैक पेंड्रा निवासी सचिन केशरवानी जो दिल्ली में किसी निजी कंपनी में कार्य कर रहा था, 18 मार्च को आजाद चैक पेंड्रा स्थित अपने निवास स्थान आया, जिसकी सूचना चिकित्सा दल पेंड्रा को प्राप्त होने पर होम आइसलेशन में रखा गया। होम आइसोलेशन विशेष निगरानी की सूचना उसके घर के मुख्य द्वार पर उसकी सहमति से लगाया गया, जिसके बाद भी सचिन केशरवानी द्वारा चिकित्सकीय दल की हिदायत को न मानते हुए अपने घर के बाहर मोहल्ले में घूमते हुए पाए जाने पर इंडियन पेनल कोड सेक्शन 188 के तहत एफ आई आर दर्ज किया गया है।


कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु शासन द्वारा होम आइसोलेशन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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