अनूपपुर,26 मई 2021/ कोरोना संक्रमण काल में 24 श्रेणीयों के पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध ना होने पर संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सह-घोषणा पत्र स्थानीय निकायों में प्रस्तुत करने पर संबंधित परिवार को 5 माह का राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि इन श्रेणियों में समस्त बीपीएल परिवार, वन अधिकार पट्टेधारी, समस्त भूमिहीन कोटवार, मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, वर्ष 2013-14 प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार जिनकी फसलों से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य, बंद पड़ी मिलों में नियोजित पूर्व श्रमिक, बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 के परिचय पात्रता धारी बीड़ी श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर पंजीकृत मजदूर एवं आश्रित परिवार के सदस्य, साइकिल रिक्शा चालक एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत साइकिल रिक्शा हाथ ठेला चालक एवं परिवार के सदस्य, घरेलू कामकाजी महिलाएं, फेरीवाले, नगरी निकायों में पंजीकृत केशशिल्पी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं परिवार के सदस्य, अनाथ आश्रम/निराश्रित विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा वृद्वाश्रमों में निःशुल्क निवासरत वृद्वजन, पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंदबुद्वि व्यक्ति, रेल्वे में पंजीकृत कुली, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं षिल्पी, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति, मत्स्य पालन करने वाले सहकारी समितियों में पंजीकृत परिवार/सदस्य, पंजीकृत व्यवसायिक वाहन चालक/परिचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अद्र्व घुमक्कड़ जातियों के परिवार जो पूर्व से अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों से छूटे हैं, शामिल हैं।