रायपुर। प्रतिबंधित नशीली सिरप एवं धारदार चाकू के साथ आरोपी जायद हुसैन उर्फ शाहरूख हुसैन को पुलिस ने थाना पंडरी क्षेत्रांतर्गत दलदल सिवनी ईरानी डेरा से गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वाले लोगों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने – अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी तारतम्य में सूचना प्राप्त हुई कि थाना पंडरी क्षेत्रांतर्गत दलदल सिवनी ईरानी डेरा स्थित मकान में एक व्यक्ति द्वारा गांजा एवं प्रतिबंधित नशीली सिरप रखा गया है। जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री नसर सिद्धकी के नेतृत्व में थाना पंडरी, थाना सिविल लाईन एवं थाना तेलीबांधा की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये मकान में जाकर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान मकान में एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसे पकड़कर पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम जायद हुसैन उर्फ शाहरूख हुसैन होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा मकान की तलाशी लेने पर मकान में अलग – अलग पैकेटों में गांजा, प्रतिबंधित नशीली कोरेक्स सिरप एवं 02 नग धारदार चाकू रखा होना पाया गया।
जायद हुसैन उर्फ शाहरूख हुसैन से गांजा, सिरप एवं चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा टीम को गोल मोल जवाब देकर लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर जायद हुसैन उर्फ शाहरूख हुसैन द्वारा गांजा, सिरप एवं चाकू को स्वयं का होना बताया। जिस पर आरोपी के कब्जे से 07 किलोग्राम गांजा, 55 बाॅटल प्रतिबंधित नशीली कोरेक्स सिरप एवं 02 नग धारदार चाकू जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 93/21 धारा 20(बी), 21(सी) नारकोटिक्स एक्ट एवं 25 आम्र्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।