
अगस्त 02, पटना (SHABD) : निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद, 24 घंटों में किसी भी राजनीतिक दल ने कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की है।
निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण-एस.आई.आर. 2025 के तहत गणना चरण पूरा होने के बाद कल दोपहर बिहार के लिए मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया था। आयोग ने कहा है कि जनता के पास दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय है। उसने आश्वासन दिया है कि बिना कोई कारण बताए, प्रारूप मतदाता सूची से कोई भी नाम नहीं हटाया जाएगा। राज्य भर के 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सभी दो सौ 43 विधानसभा क्षेत्रों और 90 हजार सात सौ 12 मतदान केंद्रों को कवर करने वाली यह मसौदा सूची सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की है।
