सामाजिक दूरी का पालन करते हुए राशन सामग्री का वितरण करें सुनिश्चित
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी
रायपुर 17 अप्रैल/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के दिशानिर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों में अनावश्यक भीड़भाड़ की स्थिति निर्मित न करते हुए सतत राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित करने के दिशानिर्देश दिए गए हैं।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु विभिन्न जिलों में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान राशन सामग्री वितरण हेतु कलेक्टर द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों एवं समयावधि के दौरान उचित मूल्य दुकानें सतत रूप से संचालित की जावे। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान से संलग्न वार्ड, मोहल्ला, गांव के प्रतिदिन 50 से लेकर अधिकतम 80 हितग्राहियों
को टोकन जारी कर राशन सामग्री का वितरण किया जावे ताकि उचित मूल्य दुकान स्तर पर अनावश्यक भीड़-भाड़ जैसी स्थिति निर्मित ना हो एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित हो सके। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी खाद्य नियंत्रकों एवं खाद्य अधिकारियों को दिए गए हैं।