कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई
अर्जुनी – जिला मुख्यालय में स्थित मेसर्स अग्रवाल फ्यूल को पूरा दाम लेने के बाद भी निर्धारित मात्रा से कम पेट्रोल देने सहित कई अनियमितताओं के आरोप में सील कर दिया गया है। कलेक्टर सुनील जैन के निर्देश पर खाद्य विभाग के अफसरों ने आज यह कार्रवाई की है। मेसर्स अग्रवाल फ्यूल संस्था के मालिक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ एम.एस.एच. एस डी (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण ) आदेश 1980 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का मामला बनाया गया है। पेट्रोल पंप एचपीसीएल कम्पनी द्वारा संचालित है।
अपर कलेक्टर एवं एडीएम राजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि मेसर्स एचपीसीएल कम्पनी द्वारा संचालित अग्रवाल फ्यूल के विरुद्ध पिछले कुछ दिनों से कई शिकायतें मिल रही थी। शिकायत के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार शैली में पेट्रोल पम्प पर दबिश दी और विस्तृत रूप से जांच की। कार्रवाई फ़ूड अफसर चित्रकान्त ध्रुव के नेतृत्व में की गई। खाद्य विभाग द्वारा जिला कलेक्टर को प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार पंप मालिक द्वारा बिक्री पंजी संधारित नहीं की गई है। डीज़ल एवं पेट्रोल के भूमिगत टैंकों के स्टॉक एवं रजिस्टर में मात्रात्मक रूप से अंतर पाया गया। डीज़ल डिलीवरी के दोनों नोज़ल पहले से ही बंद बताया गया, जिसकी सूचना विभाग को नहीं दी गई है। पेट्रोल डिलीवरी का भी एक नोज़ल खराब है, जिसकी सूचना भी आज पर्यंत नहीं दी गई। संस्था द्वारा डिफेक्ट रजिस्टर भी संधारित नहीं किया गया है और डिफेक्टेड उपकरण की शिकायत दर्ज कराने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। पेट्रोल के दूसरे नोज़ल पर 5 लीटर की धारिता में 3 बार माप लिया गया। जिसमें क्रमशः 420 मिली, 160 मिली और 140 मिली पेट्रोल कम पाया गया है। मुफ्त हवा उपलब्ध कराने की मशीन भी खराब पाई गई और ग्राहकों के लिए शुद्ध पेयजल का इंतज़ाम भी नहीं था।