खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश
रायपुर, 06 अप्रैल 2021/मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खेल विकास प्राधिकरण के संचालन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में राज्य में खेल संरचनाओं के उपयोग, खेल अकादमियों को प्रारंभ करने एवं उनको छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लाने के संबंध में और खेल अकादमियों को प्रारंभ करने में उद्योगों के साथ समन्वय कर आवश्यक सहयोग लेने के विषय पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी शामिल हुए।
मुख्य सचिव ने बैठक में खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खेलों के संबंध में प्रदेश के विभिन्न खेल संघों से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खेल अकादमियों, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण की विधिवत नियमावली तैयार करें। इसी तरह मुख्य सचिव ने विभिन्न खेल विधाओं में खिलाडि़यों के प्रशिक्षण के लिए खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं।
बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत ने खेल विकास प्राधिकरण में आवश्यक पदों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में बताया कि राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई बिलासपुर में भारत सरकार की खेलो इंडिया योजनांतर्गत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के तहत हॉकी, तीरंदाजी, एवं एथलेटिक खेल के लिए स्वीकृत खेल अकादमी संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा किए जाने वाले व्यय की एस.ई.सी.एल. बिलासपुर द्वारा सी.एस.आर. मद से किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। इसी तरह रायपुर में हॉकी, तीरंदाजी एवं एथलेटिक खेल की आवासीय खेल अकादमी एवं राज्य प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर में बालिकाओं के लिए आवासीय कबड्डी अकादमी प्रारंभ करने के लिए औद्योगिक संगठनों के साथ समन्वय के संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती श्वेता सिन्हा ने राज्य में खेलों के लिए प्रशिक्षण, खेल गतिविधियां, खेल अधोसंरचना एवं अधोसंरचना विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में बताया गया कि नारायणपुर में मलखंभ अकादमी तथा कोरबा में खेल अकादमी प्रारंभ करने के लिए जिले के कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।