जनता कफ्र्यू जिलेभर में रही सफल, चिकित्सकीय अमला हल पल दिखा सक्रिय
किरंदुल जिला हुआ लॉकडाउन
किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं
किरंदुल। विश्वभर में फैल चुकी कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दी है। इससे निपटने हेतु फिलहाल सावधानी ही बरती जा सकती है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 22 मार्च को घर में ही रहने की अपील की थी, इस दौरान पूरा दंतेवाडा किरंदुल लौह नगरी समर्थन में आया और शहर से लेकर गांव तक की सडके सूनी रही, वहीं लोगों ने देश सुरक्षा के लिए घंटी व शंख बजाकर कोरोना वायरस से हमारी सुरक्षा में लगे लोगो का उत्सवर्धन किया।
दंतेवाडा किरंदुल पुलिस हाई अलर्ट पर ,चप्पे चप्पे पर नज़र
दंतेवाडा किरंदुल पुलिस ने 22 मार्च को पत्र जारी करते हुए आमजनो से अपील की थी कि लोकहित में स्वेच्छा से अपना सहयोग शासन प्रशासन को प्रदान करें। जिसके साथ ही दंतेवाडा किरंदुल को लॉकडाउन कर दिया है। उन्होने उल्लेख किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत 22 मार्च रात्रि 9 बजे से 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की जाती है। जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाता है, पूर्ण लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
जिले की सीमाएं सील
जिले की सभी सीमाएं सील की जाती हैं, किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में निवासरत् सभी नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। जिले के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद किये जाते हैं।
प्रतिष्ठान हुए बंद मेंडिकल दुकान और अस्पताल को छोडकर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किये जाते हैं। जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिक सेंटर, ट्यूशन क्लाश, सिनेमा हॉल, मैरेज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, समस्त आंगनबाडियां, समस्त बैंक शाखाएं, समस्त मदिरा दुकानें तथा समस्त धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च, आश्रम आदि बंद दिखे