श्रम विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और श्रम पदाधिकारियों को जारी किया निर्देश
रायपुर, राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिकों का प्रदेश से बाहर जाने एवं प्रदेश के बाहर से राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से प्रदेश के सभी कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी जिला श्रम कार्यालय प्रमुखों को परिपत्र जारी किया गया हैं।
जारी निर्देश के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत पांच अथवा पांच से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना आवश्यक है।
नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। इसलिए सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जाएगा एवं अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में लेकर नहीं आएगा। यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से आगामी 30 अप्रैल 2020 तक सुनिश्चित किया जाए।