प्रशिक्षण संस्थानों को सर्तकता बरतने के निर्देश
नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू नहीं किया जाएगा
ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित करने का हो प्रयास
नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश
रायपुर, राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस से जन साधारण को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों, सभी आयुक्त नगर पालिक निगम और समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को पत्र भेज कर सभी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आगामी आदेश तक कोई नया प्रशिक्षण शुरू नहीं करने कहा गया है।
मंत्रालय से सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा कर उन्हें संभव होने पर स्थगित करने को कहा गया है। पत्र में आनलाईन प्रशिक्षण आयोजित करने और सभी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित करने को कहा गया है।
प्रशिक्षण संस्थान में आगंतुकों का प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो स्क्रीनिंग के बाद आगंतुकों को प्रवेश दिया जा सकता है। जहां भी संभव हो भवनों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर लगया जाए। हैण्ड सेनेटाईजर को अनिवार्य रूप से प्रवेश द्वार पर रखा जाए और परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति-सदस्य, स्टॉफ सदस्य, आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अनिवार्य रूप से साफ करना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थान में पर्याप्त हैण्ड सेनिटाईजर और बहते पानी, साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी गैर जरूरी यात्रा को निरस्त किया जाए। बाहरी यात्राओं और भ्रमण, समूह की गतिविधियों, फिल्मों की स्क्रीनिंग आदि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। अतिथि शिक्षकों को बुलाने से बचा जाए। परिसर के अंदर सभी जिम, मनोरंजन केन्द्र, क्रेच, बुक क्लब आदि को तुरंत बंद किया जाए। योग चिकित्सक और नर्सिग चिकित्सक की उपस्थिति के साथ पूरी तरह से एक कार्यात्मक चिकित्सा केन्द्र प्रशिक्षुओं के ईलाज के लिए होना चाहिए।
प्रशिक्षण संस्थानों में सुपरवाईजरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रशिक्षुओं और मेस स्टॉफ को मेस और रसोई में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। मेस में कच्चे सलाद और बिना पके फल को खाने से बचना चाहिए। प्रशिक्षुओं को सलाह दी जानी चाहिए कि वे पीने के पानी के गिलास को साझा न करें और केवल अपनी पानी के बोतल का ही उपयोग करें। प्रशिक्षुओं को बाहरी भोजनालयों का उपयोग नहीं करने की भी सलाह दी जानी चाहिए। क्लास रूम, हॉस्टल, मेस, गेस्ट हाऊस, वाहन, बस आदि सहित आम संपर्क वाले स्थानों को कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। सभी वासरूम के सामने डस्टबीन रखा जाए। क्लास रूम, शौचालय, छात्रावास के दरवाजे, कैंटीन और सभी सामान्य सुविधाओं को नियमित रूप से कीटाणुरहित किया जाए।
सभी सदस्यों और कर्मचारियों को सलाह दी जाए की वे अपने स्वयं के स्वास्थ्य के साथ अपने दोस्तों और परिवार की देखभाल करें और बुखार, बेचैनी आदि जैसे लक्षणों मिलने पर तत्काल चिकित्सा विभाग या जिला प्रशासन को अवगत कराए। वृद्ध कर्मचारियों, गर्भवती, पुरानी बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों की उचित देखभाल करने की सलाह दी गई है। स्टॉफ को यह भी सलाह दी जानी चाहिए कि वे सार्वजनिक रूप से थूंके नहीं, अनावश्यक यात्रा न करें, बड़ी सभा में भाग न ले, अनावश्यक रूप से कैंटिन में न बैठे, क्लब, जिम व भीड़-भाड़ वाली जगह पर न जाए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य संबंधी सलाह को अमल में लाया जाना चाहिए।
नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव श्री अलरमेलमंगई डी. ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों नगर पालिक निगमों और नगर पालिकाओं को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने एवं की गई कार्यवाही की जानकारी तत्काल नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भेजने के निर्देश दिए है।