कृषि एवं निर्माण संबंधी वाहनों के पंजीयन में एक अक्टूबर से भारत स्टेज-4 का होगा पालन परिवहन आयुक्त ने जारी किए निर्देश

रायपुर, परिवहन आयुक्त द्वारा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत अवगत कराया गया है कि कृषि एवं निर्माण से संबंधित उपकरण वाहनों (सी.ई.व्ही.) जैसे कृषि टैªक्टर्स कम्बाइंड हॉर्वेस्टर और पावर टीलर्स के पंजीयन में 1 अक्टूबर 2020 से भारत स्टेज-4 का पालन किया जाना है। वर्तमान में इन वाहनों के पंजीयन में बीएस-3 मानक का पालन किया जा रहा है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य के समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय तथा जिला परिवहन अधिकारियों को केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत पंजीयन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *