रायपुर, राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्रत्येक वार्ड कार्यालयों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोरोना वायरस महामारी संबंधी हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वार्ड कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विभिन्न विभागों के कर्मचारी तथा अधिकारी उपस्थित रहेंगे और नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम तथा नियंत्रण के संबंध में जानकारी देंगे। इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों और नगर पालिक निगम के आयुक्तों को जारी कर दिया गया है।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के तहत सभी वार्ड कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी। इनमें नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की जानकारी प्रदान की जाएगी। नागरिकों को साफ-सफाई तथा हायजिन से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए आवश्यकता पड़ने पर सामान्य मरीजों को परीक्षण तथा उपचार किया जाएगा। वार्ड में स्थित विभिन्न मोहल्ले अथवा कॉलोनियों में विदेशों से प्रवास पर आए अथवा वार्ड निवासियों के विदेश भ्रमण संबंधी जानकारी के साथ ही कोरोना पॉजिटीव मरीजों के संपर्क में आए व्यक्तियों के संबंध में जानकारी संकलित की जाएगी। इसके अलावा नागरिकों को होम आयसोलेशन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। वार्ड कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी के लिए आवश्यक मास्क तथा हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी। उक्त समस्त गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और प्रत्येक दिवस शाम 4 बजे तक उक्त जानकारी जिला कलेक्टर तथा संबंधित विभागों को भेजे जाएंगे। इस दौरान सभी वार्ड कार्यालयों में नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी। इसके तहत 31 मार्च 2020 तक समस्त वार्ड कार्यालय प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। हेल्प डेस्क में उपस्थित होने वाले समस्त विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करने प्रत्येक नगर पालिक निगम के लिए स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को उक्त कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक वार्ड कार्यालय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था तथा प्रत्येक वार्ड कार्यालय में वॉश बेसिंग की व्यवस्था के संबंध में भी निर्देशित किया गया है। वार्ड कार्यालयों में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम तथा नियंत्रण के संबंध में की जा रही समस्त कार्रवाई से संयुक्त संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रतिदिन शाम 4 बजे तक भेजना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।