एमआईसी ने नगर निगम रायपुर के बजट वर्ष 2020-21 के प्रस्तावों की अनुषंसा की

कोविड – 19 कोरोना वायरस के संक्रमण का न्यूनतम विस्तार हो, इस हेतु मान्य रासयनिक घोल से अधिकतम प्रभावी पद्धति द्वारा डिसइंफेक्षन कार्य करवाने एमआईसी का निर्णय

एमआईसी ने 3790 प्लेसमेंट सफाई कामगारों को रखने की शासन से मांग करने प्रस्ताव नगर हित में सर्वसम्मति से अनुषंसित किया

रायपुर – नगर निगम रायपुर की मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर श्री एजाज ढेबर की अध्यक्षता एवं आयुक्त श्री सौरभ कुमार, एमआईसी सदस्य सर्वश्री ज्ञानेष शर्मा, रितेष त्रिपाठी, श्रीकुमार मेनन, नागभूषण राव यादव, अजीत कुकरेजा, समीर अख्तर, सहदेव व्यवहार, श्रीमती द्रोपती हेमंत पटेल, श्री सुन्दरलाल रूखमणी जोगी, श्री जितेन्द्र अग्रवाल, श्री सुरेष चन्नावार, श्री आकाष तिवारी सहित निगम अपर आयुक्त श्री लोकेष्वर साहू, उपायुक्त श्री एसपी साहू, श्रीमती कृष्णा खटीक, सचिव श्री नेतराम चंद्राकर, अधीक्षण अभियंता श्री बीआर अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी श्री एके हलदार, सभी जोन कमिष्नरों, कार्यपालन अभियंताओं, विभिन्न विभागो के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में हुई।

बैठक में निगम वित्त लेखा अंकेक्षण विभाग के प्रस्ताव अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर के बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्राक्कलन एवं बजट प्रस्तावों की एमआईसी ने महापौर श्री ढेबर की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से अनुषंसा की । बजट प्राक्कलन 2020-21 एवं पुनरीक्षित बजट 2019-20 को स्वीकृति हेतु निगम सामान्य सभा की बैठक में रखने अनुषंसा की गई।

एमआईसी ने जनसामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु प्राथमिकता से कार्य करने हेतु नगर निगम रायपुर क्षेत्र में कोविड -19 कोरोना वायरस का संक्रमण कम से कम विस्तार हो इस हेतु कार्य करने 7 दिवस के ईओआई बुलाकर कार्य करने के निगम स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावित 98 लाख के व्यय अनुमान के विभागीय प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत कर दिया है। विष्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कोविड 19 कोरोना वायरस को विष्व महामारी घोषित किया है। यह वायरस संक्रमित मनुष्य के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित करता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले वाली वस्तुओं यथा रेलिंग, डोर हेण्डनल, फर्नीचर आदि को स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाने पर वह संक्रमित हो जाता है। जनसामान्य के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र भवनों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता है। अतः इन भवनों यथा नगर निगम कार्यालय, शासकीय कार्यालयों, सामुदायिक भवनों, सिनेमा घरों, माॅल्स व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य रासायनिक घोल का अधिकतम प्रभावी पद्धति द्वारा डिसइंफेक्षन कार्य किया जाना जनसामान्य के स्वास्थ्य हेतु उचित होगा। इसे देखते हुए प्रस्ताव जनहित में पारित किया गया।

एमआईसी ने नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग के 28 मार्च 2018 के आदेष के अनुसार नगर निगम रायपुर में 2380 प्लेसमेंट कर्मचारियों की स्वीकृति के बारे में चर्चा की गई। विभागीय प्रस्ताव अनुसार उक्त स्वीकृति जनगणना 2011 की जनसंख्या 10 लाख 27 हजार 267 के अनुसार वर्ष 2018 में दी गई हैं जबकि वर्तमान स्थिति में शहर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 15 लाख है एवं फ्लोटिंग पापुलेषन डेढ से दो लाख अतिरिक्त होने के कारण 2380 सफाई कामगारों से समुचित सफाई व्यवस्था संभव नही हो पा रही है। ठोस अपषिष्ट प्रबंधन मानक के अनुसार 2.8 सफाई कर्मचारी 1 हजार जनसंख्या के अनुपात में आवष्यकता प्रतिपादित है। तद्नुसार रायपुर निगम क्षेत्र में समुचित सफाई व्यवस्था हेतु 3790 सफाई कामगार निर्धारित है। रायपुर निगम क्षेत्र में वर्तमान प्रस्तावित प्लेसमेंट सफाई कर्मियों की संख्या 3790 करने मांग की गई है। प्रति वार्ड लगभग औसतन 40 सफाई कामगारों के अनुसार 70 वार्ड हेतु 1915 सफाई कामगार एवं मुख्यालय सेन्ट्रल गैंग और अन्य विषिष्ट चिन्हांकित स्थलों हेतु 350 सफाई कामगार और महापौर स्वच्छता हेल्प लाईन के लिये 100 सफाई कामगार व्यवस्था हेतु रखे जाने प्रस्तावित किये गये है। प्रस्ताव को एमआईसी ने महापौर की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से पारित कर दिया। उक्त प्रस्ताव को विचारार्थ सामान्य सभा में रखा जायेगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव अनुसार निगम रायपुर के विभिन्न वार्डो व क्षेत्रों में मच्छर उन्मूलन हेतु 10 नग फाॅगिंग मषीने क्रय करने बुलायी गयी निविदा की दरों के अनुसार फोगस इंडिया प्रा.लि. मुंबई से प्राप्त दर 5 लाख 48 हजार 200 रू. प्रति नग फाॅगिंग मषीन की दर पर 10 नग फाॅगिंग मषीने क्रय करने 54 लाख 82 हजार रू. की प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति दी गई।

एमआईसी ने बैठक में स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत नगर निगम रायपुर में स्थित सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव, संचालन, संधारण हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण छ.ग. सूडा के स्वीकृति आदेष 8 फरवरी 2019 के तहत कुल 113 शौचालयों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके अनुसार शासन के दिषा निर्देष के तहत पे एण्ड यूज के स्थान पर संचालित करने वाली अनुबंधित एजेंसी को निकाय द्वारा मासिक सर्विस चार्ज भुगतान किया जा रहा है। नागरिको द्वारा ओडीएफ फ्री हेतु इन शौचालयों का निःषुल्क उपयोग किया जा रहा है। जिसमें शौचालय, मूत्रालय, स्नानागार इत्यादि सभी सुविधाएं निःषुल्क है। श्याम बाबा सेवा एवं अल्प संख्यक कल्याण समिति बंसल ट्रेड कंपनी रामसागर पारा रायपुर ने महापौर को 4 मार्च 2020 को लिखकर स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत इन सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव एवं संचालन की मांग की गई है। इसके माध्यम से प्रति माह 1000 रू. प्रति शौचालय एवं कुल 1 लाख 6 हजार रू. प्रतिमाह बचत 12 लाख 72 हजार रू. वार्षिक बचत एवं 5 साल में 63 लाख 60 हजार रू. की बचत होने की जानकारी दी गई है। एमआईसी ने जनहित में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देष दिये।

एमआईसी ने विभागीय प्रस्ताव अनुसार माननीय जिला न्यायालय रायपुर में निगम की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता फीस में 2 हजार रू. की वृद्धि किये जाने एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर प्रकरणों में निगम/राज्य शासन की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ता फीस में 5000 रू. की वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव एवं माननीय जिला न्यायालय रायपुर में श्री मधुर पटेरिया एवं श्री ठाकुर आनंद मोहन सिंह को पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में अधिवक्ता श्री पीयूष भटिया को पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव एवं प्रस्ताव अनुसार संदर्भित विषय में सर्वसम्मत स्वीकृति दी गई। एमआईसी ने बैठक में जवाहर बाजार पार्किंग सहव्यवसायिक परिसर में निर्मित दुकान के क्रम परिवर्तन की स्वीकृति के प्रस्ताव की अनुषंसा करते हुए व्यवस्थापन के तहत भूतल की दुकान क्रमांक 16 के आबंटिति श्री अब्दुल एजाज खान को क्रमांक 16 की दुकान के स्थान पर भूतल की दुकान क्रमांक 44 का आबंटन करने सैद्धांतिक सहमति प्रकरण नियमानुसार निगम सामान्य सभा में चर्चा हेतु रखने प्रदान की। एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी रायपुर शहरी 2 के प्रस्ताव अनुसार 6 आंगनबाडी सहायिकाओं, कार्यकर्ता श्रीमती कंचन सहारे, श्रीमती माया ठाकुर, श्रीमती जामवंती सिन्हा, श्रीमती रमषिला यादव, श्रीमती विमला ठाकुर, श्रीमती उर्मिला बंघोर का त्याग पत्र स्वीकृत करने नियमानुसार प्रक्रिया के तहत सहमति प्रदत्त की।

एमआईसी ने नगर निगम द्वारा डुमरतराई में थोक बाजार के सामने 2.1 एकड़ 8579 वर्गमीटर क्षेत्र की रिक्त भूमि पर पीपीपी मोड में व्यवसायिक परिसर का निर्माण 40 करोड की अनुमानिक लागत से करने हेतु प्रस्तावित निर्माण हेतु आरएफपी जारी कर डेव्हलपर्स चयन कर जो डेव्हलपर्स ज्यादा प्रीमियम देगा उसे की डेव्हलप करने अनुबंधित किया जायेगा। इससे नगर निगम रायपुर को जहां प्रीमियम राषि प्राप्त होगी वहीं निर्माण कार्य से लीज रेंट की राषि प्राप्त होगी। उक्त कार्य हेतु लीज अवधि कंस्ट्रक्षन पीयरेड 2 वर्ष सहित 30 वर्ष की होगी। उक्त प्रस्ताव को निगम हित में एमआईसी ने नियमानुसार सर्वसम्मति से स्वीकृति दी । एमआईसी ने नगर निगम के जोन क्षेत्र के तहत टेªक्टर टैंकर से ग्रीष्मकालीन पेयजल परिवहन हेतु निविदा उपरांत समस्त 6 फर्मो से प्राप्त दर 405 रू. प्रति टैंकर प्रति ट्रीप की दर पर प्राप्त समान दर को स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की । कर्मचारी श्री गंगा प्रसाद सिन्हा द्वारा अपनी पत्नि का नस से संबंधित उपचार शासन के मान्यता प्राप्त रामकृष्ण केयर हास्पिटल रायपुर से करवाने प्रकरण में चिकित्सा प्रति पूर्ति की राषि 1 लाख 27 हजार 136 रू. की स्वीकृति एमआईसी ने प्रदान की।

एमआईसी ने बैठक में नगर निगम क्षेत्र के तहत एकीकृत नगरीय ठोस अपषिष्ट कार्य योजना क्रियान्वयन हेतु मेसर्स देल्ही एमएसडब्ल्यू साल्युषन लिमिटेड के साथ किये गये अनुबंध दिनांक 22 फरवरी 2018 के आर्टिकल चार्ट के तहत तृतीय पक्ष सत्यापन हेतु इंडिपेंटेंड इंजीनियर की नियुक्ति एवं कार्य वृत्त के उल्लेख की विभागीय प्रस्ताव अनुरूप विस्तार पूर्वक चर्चा की। कंडिका 4.2 अनुसार इंडिपेंटेंड इंजीनियर का देयक का भुगतान मेसर्स देल्ही एमएसडब्ल्यू साल्युषन लिमिटेड के मासिक देयकों में कटौती कर किया जाना है। प्रथम दो वर्ष हेतु प्रतिमाह 3 लाख रू. एवं बाद के वर्षो में डेढ लाख रू. प्रतिमाह की दर पर भुगतान किया जाना है। कंडिका 4.1 अनुसार कर्तव्य एवं कार्यवृत्त को समाहित कर इंडिपेंडेंट इंजीनियर के चयन व नियुक्ति हेतु आरएफपी तैयार किया गया है। इंडिपेंडेंट इंजीनियर की नियुक्ति हेतु आवष्यक कार्यवाही संचालनालय के पत्र दिनांक 14 फरवरी 2020 के अनुसार निकाय स्तर पर की जानी है। प्रथम चरण में कुल 5 वर्ष की अवधि हेतु इंडिपेंडेट इंजीनियर चयन हेतु आरएफपी तैयार किया गया है। जिसके अनुसार व्यय राषि 126 लाख 5 वर्ष हेतु अनुमानित है। उक्त प्रकरण को निगम हित में विचारोपरांत एमआईसी ने महापौर श्री ढेबर की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान कर दी । 67 वर्षीय 31 मार्च 2013 को सेवानिवृत्त रायपुर नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 श्री एचएलएन शास्त्री को संविदा नियुक्ति प्रदान करने के विभागीय प्रस्ताव को एमआईसी ने नियमानुसार प्रक्रिया के तहत अनुषंसित कर दिया है। उक्त प्रस्ताव संकल्प के माध्यम से संविदा नियुक्ति की स्वीकृति शासन से प्राप्त करने नियमानुसार प्रेषित करने निर्णय लिया गया। एमआईसी ने डुमरतराई की 7 दुकानों , अष्वनी नगर की 5 दुकानों, जवाहर बाजार की 76 दुकानों, डंगनिया की 8 दुकानों, नेताजी सुभाष स्टेडियम की 19 दुकानों, मोहबाबाजार की 14 दुकानों को 30 वर्षीय पट्टे पर देने प्राप्त निविदाओं की उच्चतम दरों की नियमानुसार प्रक्रिया के तहत निगम सामान्य सभा में प्रस्ताव रखने एवं सामान्य सभा के माध्यम से प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करने प्रकरण की सर्वसम्मत अनुषंसा कर दी गई।

एमआईसी की बैठक में समीक्षा के दौरान आयुक्त श्री कुमार ने सभी जोन कमिष्नरों को छत्तीसगढ शासन के खाद्य विभाग द्वारा रायपुर निगम क्षेत्र के रहवासियों के लिये वेबसाइट पर आनलाईन तैयार किये जा चुके नये राषन कार्डो को तत्काल वेबसाईट लिंक पर जाकर संज्ञान में लेकर संबंधितों को जोन स्तर पर बनाये गये खाद्य विभाग के सभी नये राषन कार्ड ससम्मान प्रदत्त करने का कार्य प्राथमिकता से शासन की मंषा के अनुरूप सुनिष्चित करवाने के निर्देष दिये। उन्होने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता से करवाये अन्यथा नियमानुसार कडी अनुषासनात्मक कार्यवाही का सामना करने तैयार रहे।
एमआईसी की बैठक में समीक्षा के दौरान अभी भी मटमैला पानी नलों से आने को लेकर की गई चर्चा के दौरान आयुक्त श्री कुमार ने सभी जोन कमिष्नरों एवं जोनों के जलविभाग के सभी प्रभारी अभियंताओं को मटमैला पानी आने से संबंधित समस्या के स्थलों का स्वतः निरीक्षण कर जोन स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर सुधार अविलंब सुनिष्चित करवा लेने के निर्देष दिये। अन्यथा की स्थिति में सुधार न कराये जाने की षिकायत मिलने पर वे स्वयं सुधार करवायेंगे एवं मटमैला पानी मिलने की षिकायतों पर नियमानुसार आवष्यक कार्यवाही संबंधित जोन कमिष्नर व संबंधित जलविभाग अभियंता की जवाबदेही तय करवाकर करेंगे। इस स्थिति के लिये मटमैला पानी की षिकायतों पर लापरवाही बरतने वाले संबंधित जोन कमिष्नर व जोन जल अभियंता स्वतः जिम्मेदार रहेंगे। वे इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या हीला हवाला कदापि सहन नहीं करेंगे।

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