रायपुर, 13 मार्च 2020/ राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। इसके तहत वाहनों में भी बेहतर साफ-सफाई के निर्देश दिये गए है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों, सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा यान संचालकों-मालिकों और यातायात-परिवहन संघों को परिपत्र जारी कर कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जन-जागरूकता की दृष्टि से अपने वाहनों में बेहतर साफ-सफाई रखें। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 94 के प्रावधानों के तहत लोक सेवा यानों (स्टेज कैरिज एवं कान्ट्रैक्ट कैरिज, आॅटो रिक्शा, टैक्सी केब, मैक्सी केब, स्कूल बस, प्रायवेट सेवा यान, ई-रिक्शा आदि) में राज्य के संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा अनुमोदित द्रव्य के द्वारा विसंक्रामण करने को कहा गया है। सभी परिवहन अधिकारियों को इस निर्देश का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।