नई दिल्ली : पोत परिवहन मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और दीनदयाल बंदरगाह से लेकर चाबहार ईरान के शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह बीच तटीय आवाजाही के दौरान होने वाले कार्गो के परिवहन तथा माल वाहक जहाज़ों से संबंधित शुल्कों की वर्तमान रियायती दर में 40 प्रतिशत की छूट एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी है।
रियायती पोत संबंधित शुल्क (वीआरसी) की छूट को आनुपातिक तौर पर लागू किया जायेगा, जो कि शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के लिए भेजे जाने कार्गो सामान के कम से कम 50 टीईयू (बीस फुट के बराबर इकाई) या 5000 एमटी (मीट्रिक टन) भार पर निर्भर करेगा।
इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के साथ समन्वय में ये बंदरगाह संयुक्त रूप से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल पर वास्तव में पोत से उतारे गए या पोत पर चढ़ाए गए कार्गो को छूट प्रदान की जा रही है।
इस छूट अवधि के विस्तार का उद्देश्य ईरान के चाबहार में शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना है। साथ ही यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तथा दीनदयाल बंदरगाह से शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के मालवाहक जहाज़ों के तटीय आवागमन को भी प्रोत्साहन देगा।