रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक ने रायपुर जिले के पुजीकृत प्रकरणों की सुनवाई की। अध्यक्ष डॉ. श्रीमती नायक ने 10 और 11 सितम्बर को प्रकरणों की सुनवाई करते हुए जरोदा निवासी आवेदिका को अनावेदक द्वारा डेढ़ लाख रूपए दिए जाने के निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश पर शासकीय कार्यालय से पैसे निकालने के बावजूद अनावेदक ने आवेदिकागण को पैसे नहीं दिए। सुनवाई के दौरान तहसीलदार को अनावेदक के समस्त सर्विस रिकार्ड और उसके जमा समस्त राशियों को ब्यौरा लेकर उपस्थित होने को निर्देशित किया है।
सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग से मिली जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान कई ऐसे प्रकरण भी आए जिसमें अनावेदकगण जो पुलिस विभाग सहित शासकीय विभागों से संबंधित थे। ऐसे प्रकरणों को पुलिस महानिदेशक तथा शासकीय कर्मी अनावेदकगण के विरूद्ध उनके नियोक्ता, उच्च अधिकारी को सूचित किया गया है। आयोग के समक्ष कुछ ऐसे प्रकरण भी आए जिसमें आवेदिका को विभागीय अधिकारी द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनवाई में बुलाया गया। आवेदिका आयोग की सुनवाई से संतुष्ट होकर अपने आवेदन में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती।
उक्त दो दिवसीय सुनवाई में कुल 33 प्रकरण रख गए थे, किन्तु 24 प्रकरणों में ही पक्षकार उपस्थित हुए, जिसमें 6 प्रकरणों की सुनवाई पश्चात् निराकरण किया गया। अनेक प्रकरणों में पक्षकार के उपस्थिति नहीं होने पर अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। आयोग द्वारा पति-पत्नी विवाद, दैहिक शोषण, मारपीट, प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की गई।