प्रवासी श्रमिकों को लाभ दिलाने राज्य सरकार का विशेष प्रयास


पंजीयन कराकर ले सकते है विभागीय योजनाओं का लाभ
रायपुर, प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य श्रमिकों को लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। प्रवासी तथा अन्य श्रमिक लोक सेवा केन्द्र और व्हीएलई के माध्यम से पंजीयन करवाकर विभागीय योजनाओं का लाभ ले सकते है। इसके लिए लोक सेवा केन्द्र मेें पंजीयन शुल्क 30 रूपए और व्हीएलई में पंजीयन शुल्क 20 रूपए निर्धारित किया गया है।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्रम विभाग के योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रवासी एवं अन्य श्रमिकों का पंजीयन करवाया जा रहा है। श्रमिकों का पंजीयन उनके कार्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अथवा छत्तीसगढ़  असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल और राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में किया जा रहा है। श्रमिक आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, पंजीकृत ठेकेदार का नियोजक प्रमाण-पत्र, पंजीकृत मजदूर संघ एवं श्रम निरीक्षक द्वारा जारी प्रवासी श्रमिक स्व-घोषणा पत्र के साथ नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, व्हीएलई एवं श्रम विभाग में आवेदन कर सकते है।

अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिक को प्रथम दो प्रसव तक दस हजार रूपए दिये जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक, असंगठित कर्मकार श्रमिकों को मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख रूपए तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति पर 50 हजार रूपए दिए जाने प्रावधानित है।

अधिकारियों ने बताया कि इसके अतिरिक्त श्रमिकों के बच्चों को ‘नौनिहाल एवं मेघावी छात्रवृत्ति‘ प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। श्रमिकों को समय-समय पर सायकल, सिलाई मशीन, श्रमिक औजार, सुरक्षा उपकरण आदि सामाग्री का भी वितरण किया जाता है। पंजीयन एवं योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग से संपर्क कर सकते है।

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