रायपुर, 22 जून 2020/ छत्तीसगढ़ कैडेर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (2018) बैच के प्रोबेशनर अधिकारियों को आज छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग कार्यालय के सभागार में मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.के. राउत ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। श्री राउत ने बताया कि शासकीय कार्यों, दस्तावेजों और कार्यक्रमों को विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाने की जरूरत ही न पड़े।
श्री राउत ने प्रोबेशनर अधिकारियों को बताया कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरी जनता के प्रति जबाबदेह हो तथा सरकारी मशीनरी के क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो। इसीलिए सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक लोक प्राधिकारी के कार्यकलापों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लोक प्राधिकारी की परिभाषा इस प्रकार की है, जिससे न केवल प्रशासनिक तंत्र के संबंध में कोई भी नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, बल्कि उन सभी स्वशासी निकायों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है जो लोक प्राधिकारी से नियंत्रित होते हैं या केन्द्र अथवा राज्य शासन से दो लाख या उससे अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित आवेदक को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो ऐसे अधिकारियों को राज्य सूचना आयोग द्वारा दण्डित किया जाता है। मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धाराओं की विस्तृत जानकारी पावर पाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी ।
मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन के आवेदक को समय सीमा के भीतर चाही गई जानकारी का जवाब अवश्य दें और सशुल्क जानकारी देने की स्थिति पर शुल्क की गणना भी आवेदक को दी जाए और आवेदक द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात् ही वांछित जानकारी की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जाती है। आवेदक को जानकारी देते समय जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। उन्होंने अपील और शिकायत के आवेदनों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर सूचना आयोग, जनसूचना अधिकारी को दण्डित कर सकता है।
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग आयुक्त श्री मोहनराव पवार ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों के निराकरण से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी प्रोबेशनर आई.ए.एस. सर्वश्री अभिषेक शर्मा, अविनाश मिश्रा, देवेश कुमार धु्रव और संबित मिश्रा को दी। इस अवसर पर सचिव छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग श्री आई. आर.देहारी एवं नोडल अधिकारी श्री धनंजय राठौर उपस्थित थे।