निराश्रित पेंशन में बी.पी.एल. की अनिवार्यता समाप्त करने मंत्री से मिलकर दिया ज्ञापन- विधायक विकास उपाध्याय

रायपुर - 12 जून   छत्तीसगढ में संचालित केन्द्र एवं राज्य शासन के विभिन्न पेंशन योजनाओं के समस्याओ के निराकरण के संबध में रायपुर पश्चिम विधायक माननीय विकास उपापध्याय ने आज विभागिय मंत्री माननीय श्रीमति अनिला भेडिया जी से मिलकर ज्ञापन सौपा कर निराश्रित पेंशन एवं अन्य पेंशन योजनाओं से बी.पी.एल. की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग रखी।

विधायक जी ने मंत्री जी को अवगत कराया की शहरी क्षेत्र के गरीब जरूरत मंदो , वृद्धों, विधवा /परित्यक्ताओं एवं निशक्त जनो को पेंशन योजना का लाभ बी.पी.एल. की अनिवार्यता के कारण नही मिल पा रहा है। 

ग्रामिण क्षेत्रों में वर्ष 2011 के आर्थिक जनगणना के आधार पर निराश्रित पेशन का लाभ दिया जा रहा है किन्तु शहरी क्षेत्र में इसका लाभ नही दिया जा रहा है वर्ष 2005-06 में निकायो मे गरीबी रेखा का सर्वे कराया गया था जिसे वर्ष 2007 मे लागु किया गया है विगत 15 वर्षो के लम्बे अन्तराल में कई परिवारो का विभाजन हो जाने व परिवार के मुखिया कमाने वाले सदस्य की मृत्यु उरांत आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है ऐसे जरूरत मंद गरीब पात्र निराश्रित व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक हो , 40 वर्ष से उपर की विधवा/परित्यकता व 40 से अधिक प्रतिशत वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बी.पी.एल. की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने की मांग रखा। जिनको माननीय मंत्री महोदया द्वारा अतिशिध्र विभागीय प्रस्ताव बनाकर ऐसे शहरी गरीबी व्यक्तियों के लिए नियम बनाकर लागु करने आश्वासन दिया। 

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