मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में एक खिड़की प्रणाली ‘सी.जी. आवास‘ लागू’

आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया हुई सुगम और पारदर्शी

अब 100 दिन के भीतर मिलेगी सभी अनुमतियां: कार्यालयों के चक्करों से मिली मुक्ति

पोर्टल और एस.एम.एस. से आवेदन की स्थिति की मिलेगी जानकारी

रायपुर, 22 मई 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में आवासीय कालोनियों के विकास की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के निर्देश दिए थे। जिसके तहत आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सुगम बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली ‘सी.जी. आवास‘ विकसित किया गया है। एकल खिड़की प्रणाली से अब समस्त अनुमति 100 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। कॉलोनाईजर-आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि की चर्तुसीमा के अंतर्गत खसरे को एकीकृत कर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर खसरा एकीकरण हेतु 40 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत् आवेदक को अब बार-बार किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले आवासीय कॉलोनी के विकास की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए जहां डेढ़ से दो साल का समय लग जाता था, वहीं अब इसकी समय-सीमा तय कर दी गई है और आवेदकों को 100 दिन के भीतर विकास अनुज्ञप्ति मिल जाएगी। इसके तहत भू-व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, अनुमोदित अभिन्यास, कॉलोनी विकास की अनुमति की स्वीकृति सभी एकल खिड़की के माध्यम से प्राप्त होगी। आवेदक को पोर्टल पर एवं एस.एम.एस. के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी समय-समय पर प्राप्त होती रहेगी। इस प्रणाली से जहां प्रक्रिया की पुनर्रावृत्ति नहीं होगी वहीं अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और नयी तकनीक से लागों के समय में बचत होगी।

सी.जी.आवास के तहत अब 21 मई 2020 से इस प्रक्रिया से जुड़े सभी संबंधित विभाग अपने कार्यालय में आवासीय कॉलोनी की अनुज्ञा से संबंधित कोई भी आवेदन नहीं लेंगे। इन विभागों में अब सी.जी. आवास के माध्यम से ही आवेदन जमा कराया जाना है। इसके तहत अब कॉलोनी के विकास के लिए आवेदन छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान से सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से सी.जी. आवास द्वारा किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कॉलोनी विकास की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए थे तथा इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को इन अनुमतियो की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरलीकृत बनाये जाने हेतु नोडल विभाग बनाया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के पश्चात् शासन द्वारा समिति का गठन कर वर्तमान प्रणाली का अध्ययन कर सुधारात्मक उपयुक्त प्रणाली विकसित करने हेतु सुझाव दिये गये थे। समिति के सुझाव के आधार पर आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा एन.आई.सी. के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया । मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा बीते 25 नवम्बर को एकल खिड़की प्रणाली के संचालन के लिए सीजी आवास( C.G.automated work flow and approval system ) सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात् एकल खिड़की प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए संबंधित विभागों द्वारा अधिनियम-नियमों में चाहे गये वांछित संशोधनों को संशोधित कर इसमें समाहित किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक खिड़की प्रणाली के सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रत्येक जिले के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक आवेदन एडीएम के माध्यम से संबंधित विभागों को अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रेषित किया जाएगा तथा संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त होने पर एडीएम के माध्यम से ही सभी विभागों की अनुमतियों की अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जिले के संबंधित कलेक्टर द्वारा उपरोक्त प्रक्रियां के तहत् प्राप्त आवेदनों की समीक्षा जिले में हर सप्ताह होने वाली समय-सीमा की बैठक में की जाएगी।

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