नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को विभिन्न समस्याओं का होगा समाधान



कोरिया 09 फरवरी 2024/
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,/अध्यक्ष विधिक. सेवा प्राधिकरण बैकुण्ठपुर के श्री बी0पी0 पाण्डेय ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 09 मार्च 2024 को इस वर्ष का प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,/अध्यक्ष विधिक. सेवा प्राधिकरण बैकुण्ठपुर के श्री बी0पी0 पाण्डेय ने बताया है कि 09 मार्च 2024 को जिला एवं सत्र न्यायालय बैकुण्ठपुर तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ एवं जनकपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। नेशनल लोक अदालत में पक्षकार अपने लंबित सिविल प्रकृति के प्रकरण जिसमें सिविल निष्पादन का प्रकरण भी सम्मिलित है चेक बाउंस संबंधित प्रकरण तथा ऐसे आपराधिक प्रकरण जिसे विधि में राजीनामा योग्य घोषित किया गया है उसे आपसी सहमति के आधार पर निराकृत करा सकते हैं। यदि किसी पक्षकार का प्रकरण 09 मार्च को नियत नहीं किया गया है, तो ऐसे प्रकरण में पक्षकार राजीनामा करना चाहते हैं तो वे 09 मार्च 2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सुनवाई में रखवाकर उस प्रकरण को राजीनामा के आधार पर समाप्त करा सकते है। इस लोक अदालत में सिविल एवं आपराधिक प्रकरण के अलावा विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरण जैसे-बकाया बिजली बिल का भुगतान, नगर-निगम से संबंधित प्रकरण जैसे-जलकर, मकान कर तथा अन्य कर, बैंक के बकाया के संबंध में लंबित प्रकरण, टेलीफोन बिल का भुगतान कर उसका निराकरण किया जा सकता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम नागरिकों से यह अपील किये हैं कि वे नेशनल लोक अदालत के बारे में अधिक से अधिक लोगों से चर्चा-परिचर्चा करें ताकि इस नेशनल लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें।

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