लॉक डाउन में खनिज परिवहन में ईटीपी परिवहन पास के रूप में मान्य

 भोपाल. भारत सरकार के निर्देशन में प्रदेश में कोविड-19 की गाइड लाइन्स का पालन करते हुए मुख्य एवं गौण खनिज की खदानों का संचालन प्रारंभ किया गया है। खनिजों का परिवहन खदान संचालकों द्वारा ऑनलाइट ईटीपी के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें आवश्यक विवरण स्पष्ट किया रहेगा।
प्रमुख सचिव खनिज श्री नीरज मंडलोई ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि लॉकडाउन अवधि में खनिज परिवहन में उपयोग हो रहे वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक सहायक रखने की अनुमति होगी। वाहन चालक एवं साथ के अन्य व्यक्ति को मास्क धारण करना, सेनेटाईटर रखना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना होगा। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया है कि खनिज परिवहन के मामले में ईटीपी के अतिरिक्त अन्य कोई पास अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

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