लापरवाही पूर्ण संचालन पर राशन दुकान निलंबित

बलौदाबाजार – जिले के पलारी विकासखण्ड के भवानीपुर में संचालित राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया है। निर्धारित से अधिक दर पर शक्कर बेचने और मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करने का आरोप संचालक पर लगाया गया है। एसडीएम एवं इंसिडेंट कमांडर सुश्री लवीना पांडेय ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर निलम्बन की कार्रवाई की है। राशन दुकान का संचालन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति भवानीपुर द्वारा किया जा रहा था। एसडीएम ने निलम्बन आदेश में ही राशन दुकान का आगे संचालन के लिए ग्राम पंचायत को अधिकृत किया है। उल्लेखनीय है कि गांव के दर्जनों उपभोक्ताओं ने दुकान में गड़बड़ी के विरुद्ध शिकायत की थी। एसडीएम ने नायब तहसीलदार श्री कुणाल पांडेय और खाद्य निरीक्षक अमित शुक्ला को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। उनके द्वारा ग्रामीणों की मौजूदगी में इसकी जांच की गई। शिकायत सही पाया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की विभिन्न धाराओं के तहत एसडीएम द्वारा निलम्बन की कार्रवाई की गई है। समिति की ओर से दुकान का संचालन सेल्समेन दिले राम साहू द्वारा किया जा रहा था। उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।

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