कोरिया 22 मार्च 2022/राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा द्वारा समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन विभाग, एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग) को अपनी चेक बुक एवं चेक रोल कोषालय अधिकारी के पास 25 मार्च 2022 को शाम 5 बजे तक जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। जिसमें उपयोग किए गए एवं निरंक चेक का विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक से साथ देना होगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार दिनांक 26 मार्च 2022 से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों मेें, जिनमें कि कतिपय व्ययों को जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, जिला कलेक्टर के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सभी आदेशों की संकलित कर वित्त विभाग को अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए। 26 मार्च 2022 से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपरोक्त निर्दशित प्रक्रिया के अनुसार जिला कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी संबंधी चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध करायंेगे जिस पर संबंधि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के लेन-देन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जा सकेगा।