रायपुर, 30 जून 2021/ कृषि विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में खरीफ एवं रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। वर्ष 2021-22 के खरीफ एवं रबी मौसम के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के अनुमोदन के बाद जिलेवार निर्धारित ऋणमान प्रति हेक्टेयर को योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के रूप में अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय महानदी भवन से जारी यह अधिसूचना वर्ष 2021-22 के खरीफ एवं रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए किया गया है। खरीफ फसलों के लिए किसान 15 जुलाई 2021 तक बीमा करा सकते है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में इस योजना से किसानों को बीमा कव्हरेज के अंतर्गत खड़ी फसल में बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक और उसके बाद होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है। योजना में किसानों को कम वर्षा अथवा प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण बुवाई ना होने पर भी बीमा का लाभ मिलेगा। इसी तरह फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ी गए फसल की क्षति होने पर भी किसानों को बीमा का लाभ मिलेगा। किसानों को खड़ी फसल में सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, अग्नि एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान पर को भी बीमा में शामिल किया गया है।
योजना के लिए जिलावार फसले अधिसूचित की गई है, खरीफ सीजन में सिंचित और असिंचित धान के अलावा मक्का, सोयाबीन, मूंगफल्ली, तुअर (अरहर), मूंग तथा उड़द को शामिल किया गया है। इसी प्रकार रबी फसल के अंतर्गत सिंचित और असिंचित गेहूं फसल के अतिरिक्त चना, राई, सरसो, अलसी को शामिल किया गया है। फसल का रकबा 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर संबंधित बीमा इकाई में अधिसूचित किया जाएगा। बीमा योजना में ऋणी किसान तथा गैर ऋणी किसान शामिल हो सकते हैं।