वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 30 जून

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज ‘ कोविड-19’ के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर विशेषकर अनेक सेक्‍टरों में वैधानिक और नियामकीय अनुपालन के बारे में भारत सरकार द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण राहत उपायों की घोषणा की। आज नई दिल्‍ली में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाददाता सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने आयकर, वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कॉरपोरेट मामलों, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी), मत्स्य पालन, बैंकिंग सेक्‍टर और वाणिज्य के क्षेत्रों में अत्‍यंत जरूरी राहत उपायों की घोषणा की।

मीडिया से बातचीत में वित्तमंत्री ने घोषणी की कि वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि आगे बढ़ाकर तीस जून कर दी गई है। उन्होंने कहा आयकर देने में देरी पर लगने वाला ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा टीडीएस जमा करने में देरी पर नौ प्रतिशत ब्याज दर लगेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने और विवाद से विश्वास योजना की अवधि भी तीस जून तक बढ़ा दी गई । उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें अतिरिक्त दस प्रतिशत अब नहीं देना पड़ेगा।

इस दौरान वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त सचिव श्री ए.बी. पांडेय और आर्थिक कार्य विभाग में सचिव श्री अतानु चक्रबर्ती भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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