रायपुर,खाद्य विभाग छत्तीसगढ़ की तरफ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मई और जून दो माह का राशन एक मुश्त वितरित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा था कि कोविड महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के चलते दो महीने का राशन एक साथ प्रदाय किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी आदेश में उचित मूल्य दुकानों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन निगरानी समिति के माध्यम से कराने को कहा है। साथ ही खाद्य निरीक्षक एवं सहायक खाद्य अधिकारी से इसकी पुष्टि कराने के भी आदेश दिये हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भंडारित खाद्यान्न की किसी प्रकार से अफरा-तफरी एवं व्यपवर्तन न हो। आदेशानुसार राशनकार्डधारकों के लिये 02 माह का चावल एकमुश्त उठाव करने की बाध्यता नहीं होगी। वे अपनी सुविधा के अनुसार एक या दो माह का राशन पात्रतानुसार दरों पर प्राप्त कर सकेंगे।
इस संबंध में कल 21 अप्रैल को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय खाद्यमंत्री पीयुष गोयल को पत्र लिखा था। उन्होंने छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से अवगत कराया और तीन माहों मई, जून एवं जुलाई के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न आबंटित करने हेतु निर्देश प्रसारित करने का अनुरोध किया। इस पत्र के अनुसार उन्होंने 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह एवं 1 किलोग्राम चना प्रति राशनकार्ड वितरित करने की अनुमति हेतु आग्रह किया है।